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UP News: बवासीर का इलाज ठीक से न करने पर डॉक्टर व अस्पताल पर 13 लाख रुपये का हर्जाना, ये है पूरा मामला

Sat, 24 Feb 2024 11:54 AM IST
ishwar ashish अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Sat, 24 Feb 2024 11:54 AM IST
सार

राज्य उपभोक्ता आयोग ने बवासीर के इलाज में लापरवाही बरतने पर डॉक्टर व अस्पताल पर 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मरीज ने बताया कि उसे गंभीर पीड़ा का सामना करना पड़ा था।

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13 lakh compensation for carelessness in treatment in piles.

विस्तार

बवासीर के इलाज में डॉक्टर और अस्पताल द्वारा लापरवाही बरतने पर राज्य उपभोक्ता आयोग ने दोनों पर संयुक्त रूप से 6.45 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। इस पर वर्ष 2015 से 12 फीसदी सालाना ब्याज की दर से भुगतान भी करना होगा। ब्याज मिलाकर हर्जाने की रकम करीब 13 लाख रुपये होगी। ये आदेश राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्य राजेंद्र सिंह ने दिए।

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कैराना निवासी मोहम्मद इनाम ने परेशानी होने पर शांति केयर हॉस्पिटल में सर्जरी कराई थी। वहां आराम नहीं मिलने पर पीड़ित ने दूसरे अस्पताल में इलाज कराया। जिससे उसे गंभीर पीड़ा हुई।
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पीड़ित मोहम्मद इनाम ने राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग लखनऊ में परिवाद प्रस्तुत किया। इसकी सुनवाई पीठासीन सदस्य राजेंद्र सिंह और सुशील कुमार ने की। सुनवाई के बाद 17 मई 2015 से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश भी पारित किया गया।

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