{"_id":"65d98bae9c20ed505308cb3c","slug":"13-lakh-compensation-for-carelessness-in-treatment-in-piles-2024-02-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP News: बवासीर का इलाज ठीक से न करने पर डॉक्टर व अस्पताल पर 13 लाख रुपये का हर्जाना, ये है पूरा मामला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
UP News: बवासीर का इलाज ठीक से न करने पर डॉक्टर व अस्पताल पर 13 लाख रुपये का हर्जाना, ये है पूरा मामला
Sat, 24 Feb 2024 11:54 AM IST
ishwar ashish
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Sat, 24 Feb 2024 11:54 AM IST
सार
राज्य उपभोक्ता आयोग ने बवासीर के इलाज में लापरवाही बरतने पर डॉक्टर व अस्पताल पर 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मरीज ने बताया कि उसे गंभीर पीड़ा का सामना करना पड़ा था।
विज्ञापन
विस्तार
बवासीर के इलाज में डॉक्टर और अस्पताल द्वारा लापरवाही बरतने पर राज्य उपभोक्ता आयोग ने दोनों पर संयुक्त रूप से 6.45 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। इस पर वर्ष 2015 से 12 फीसदी सालाना ब्याज की दर से भुगतान भी करना होगा। ब्याज मिलाकर हर्जाने की रकम करीब 13 लाख रुपये होगी। ये आदेश राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्य राजेंद्र सिंह ने दिए।
विज्ञापन
कैराना निवासी मोहम्मद इनाम ने परेशानी होने पर शांति केयर हॉस्पिटल में सर्जरी कराई थी। वहां आराम नहीं मिलने पर पीड़ित ने दूसरे अस्पताल में इलाज कराया। जिससे उसे गंभीर पीड़ा हुई।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें - पैसे दीजिए, मनमाफिक मिलेगी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट...केजीएमयू की मॉर्च्युरी में सौदेबाजी का घिनौना खेल उजागर
विज्ञापन
ये भी पढ़ें - सपा-कांग्रेस गठबंधन: सलमान खुर्शीद ने जताई नाराजगी, सीट जाने से दूसरा ठिकाना तलाश रहे हैं कई कांग्रेसी नेता
पीड़ित मोहम्मद इनाम ने राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग लखनऊ में परिवाद प्रस्तुत किया। इसकी सुनवाई पीठासीन सदस्य राजेंद्र सिंह और सुशील कुमार ने की। सुनवाई के बाद 17 मई 2015 से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश भी पारित किया गया।