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स्टूडियो संचालक के हमलावर को रिमांड पर देने का आदेश
Updated Thu, 29 Mar 2018 11:32 PM IST
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स्टूडियो संचालक के हमलावर को रिमांड पर देने का आदेश
सुल्तानपुर। स्टूडियो संचालक को गोली मारकर जानलेवा हमला करने के मामले में जेल में निरुद्घ आरोपी को कोर्ट ने पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने का आदेेश दिया है।
कोतवाली देहात थाने के बिकवाजितपुर गांव निवासी रवींद्र विश्वकर्मा का स्टूडियो है। 12 मार्च को दो हमलावरों ने स्टूडियो में घुसकर रवींद्र को गोली मारी थी।
गंभीर हालत में रवींद्र को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया था। पुलिस ने रवींद्र के मौसेरे भाई प्रदीप की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।
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पुलिस ने कोतवाली देहात थाने के वजूपुर गांव निवासी तुजीबुद्दीन उर्फ शीबू को विवेचना मेें नामजद किया था। आरोपी ने 20 मार्च को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, जहां से उसे जेल भेजा गया था।
विवेचक दरोगा राकेश पांडेय ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी। विवेचक ने कहा कि, आरोपी ने तमंचा बरामद कराने की बात कही है।
एसीजेएम प्रथम राहुल प्रकाश ने विवेचक को आदेश दिया है कि वह आरोपी को शुक्रवार सुबह 11 बजे से तीन बजे तक के लिए रिमांड पर लें। कोर्ट ने रिमांड के दौरान आरोपी को अधिवक्ता साथ रखने की अनुमति प्रदान की है।
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सुल्तानपुर। स्टूडियो संचालक को गोली मारकर जानलेवा हमला करने के मामले में जेल में निरुद्घ आरोपी को कोर्ट ने पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने का आदेेश दिया है।
कोतवाली देहात थाने के बिकवाजितपुर गांव निवासी रवींद्र विश्वकर्मा का स्टूडियो है। 12 मार्च को दो हमलावरों ने स्टूडियो में घुसकर रवींद्र को गोली मारी थी।
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गंभीर हालत में रवींद्र को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया था। पुलिस ने रवींद्र के मौसेरे भाई प्रदीप की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।
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पुलिस ने कोतवाली देहात थाने के वजूपुर गांव निवासी तुजीबुद्दीन उर्फ शीबू को विवेचना मेें नामजद किया था। आरोपी ने 20 मार्च को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, जहां से उसे जेल भेजा गया था।
विवेचक दरोगा राकेश पांडेय ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी। विवेचक ने कहा कि, आरोपी ने तमंचा बरामद कराने की बात कही है।
एसीजेएम प्रथम राहुल प्रकाश ने विवेचक को आदेश दिया है कि वह आरोपी को शुक्रवार सुबह 11 बजे से तीन बजे तक के लिए रिमांड पर लें। कोर्ट ने रिमांड के दौरान आरोपी को अधिवक्ता साथ रखने की अनुमति प्रदान की है।