फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   10 years imprisonment

Lucknow News: दहेज हत्या में पति समेत चार को 10 वर्ष की सजा

Tue, 19 Dec 2023 12:24 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Tue, 19 Dec 2023 12:24 AM IST
विज्ञापन
10 years imprisonment
रायबरेली। दहेज हत्या के एक मामले में कोर्ट ने पति समेत चार दोषियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सभी आरोपियों पर 15-15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या दो के अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार तिवारी ने सुनाया।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाली एडीजीसी (क्रिमिनल) अल्का वाजपेयी के अनुसार घटना की रिपोर्ट मृतका के पिता मोहनगंज क्षेत्र के चौरा निवासी मैकूलाल ने थाना मिलएरिया में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार मैकूलाल की बेटी निर्मला की शादी 20 अप्रैल 2007 को रामसजीवन के साथ की थी। दहेज में बाइक व नकदी न मिलने पर निर्मला को ससुराल वाले परेशान करते थे। उन्होंने सात मार्च 2014 को निर्मला की जलाकर हत्या कर दी।
विज्ञापन

आरोप लगाया कि मृतका की पुत्री अंतिम (4) व पुत्र सिद्धार्थ (2) को भी आग के हवाले कर दिया। आगे से झुलसे सिद्धार्थ ने मौके पर दम तोड़ दिया। अंतिम की इलाज के दौरान एक माह बाद मृत्यु हो गई। पुलिस ने विवेचना के बाद मृतका के पति राम सजीवन, सास देववती, देवर राम अवध व रामकरन के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद गवाहों के बयान व पोस्टमार्टम आदि से दोषसिद्ध होने पर सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed