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Lucknow News: दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास, 90,000 रुपये जुर्माना
Sun, 07 Jul 2024 12:02 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Sun, 07 Jul 2024 12:02 AM IST
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अर्थदंड न अदा करने पर भुगतना होगा छह मास का अतिरिक्त कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी
श्रावस्ती। सोनवा थाना क्षेत्र के ग्राम केशवापुर पजाबा के मजरा कटकुइया में 10 वर्ष पूर्व हुए किशोरी से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 90 हजार रुपये के अर्थदंड से दोषी को दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर छह मास का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
केशवापुर पजाबा के मजरा कटकुइया में 27 अगस्त 2014 की रात एक सोलह वर्षीय किशोरी से गांव के ही देशराज ने दुष्कर्म किया। किशोरी की मां की तहरीर पर दर्ज केस पर शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निदोश कुमार ने फैसला सुनाया। आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 90 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं अर्थदंड की राशि पीड़िता के भरण पोषण के लिए दिया जाएगा।
(संवाद)
शस्त्र अधिनियम में नौ माह का कारावास व 500 रुपये जुर्माना
श्रावस्ती। सिरसिया पुलिस ने चरईडीह निवासी मंगल को 12 वर्ष पूर्व एक 12 बोर के तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। शनिवार को सीजेएम शारिब अली ने अपना फैसला सुनाते हुए दोषी को नौ माह का कारावास व 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
श्रावस्ती। सोनवा थाना क्षेत्र के ग्राम केशवापुर पजाबा के मजरा कटकुइया में 10 वर्ष पूर्व हुए किशोरी से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 90 हजार रुपये के अर्थदंड से दोषी को दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर छह मास का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
केशवापुर पजाबा के मजरा कटकुइया में 27 अगस्त 2014 की रात एक सोलह वर्षीय किशोरी से गांव के ही देशराज ने दुष्कर्म किया। किशोरी की मां की तहरीर पर दर्ज केस पर शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निदोश कुमार ने फैसला सुनाया। आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 90 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं अर्थदंड की राशि पीड़िता के भरण पोषण के लिए दिया जाएगा।
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शस्त्र अधिनियम में नौ माह का कारावास व 500 रुपये जुर्माना
श्रावस्ती। सिरसिया पुलिस ने चरईडीह निवासी मंगल को 12 वर्ष पूर्व एक 12 बोर के तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। शनिवार को सीजेएम शारिब अली ने अपना फैसला सुनाते हुए दोषी को नौ माह का कारावास व 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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