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जम्मूः टाडा कोर्ट में पेश होगा यासीन मलिक, रुबिया सईद अपहरण और वायुसेना कर्मियों की हत्या का मामला
Fri, 23 Aug 2019 11:06 AM IST
प्रशांत कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Fri, 23 Aug 2019 11:06 AM IST
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यासीन मलिक
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पूर्व गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद के अपहरण और वायुसेना कर्मियों की हत्या के मामले में टाडा कोर्ट ने जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने तिहाड़ जेल के प्रभारी को हिदायत दी है कि 11 सितंबर को अगली सुनवाई पर उसे कोर्ट में पेश किया जाए।
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कोर्ट के पीठासीन अधिकारी की ओर से जारी ताजा पेशी वारंट में कहा गया है कि 17 अगस्त को भी वारंट जारी किया गया था जो तिहाड़ जेल के डाक विभाग को सौंप दिया गया था। समय कम होने की वजह से संभवत: आरोपी की पेशी नहीं हो पाई। इसलिए सीबीआई के वकील को ताजा पेशी वारंट तामील करने की हिदायत गई है। यह भी कहा गया है कि वारंट जेल अधीक्षक को दिया जाए।
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1989 में तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुत्री डॉ. रुबिया सईद का आतंकियों ने अपहरण कर लिया था। वह ललडेड अस्पताल से घर लौट रही थीं। आतंकियों ने मांगें मनवाने के लिए उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में सीबीआई ने 18 सितंबर, 1990 को चार्जशीट दाखिल की थी।
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वहीं, 25 जनवरी, 1990 को सुबह साढ़े सात बजे सनतनगर क्रॉसिंग पर एयरपोर्ट की बस का इंतजार कर रहे एयरपोर्ट कर्मियों पर आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थीं। इनमें 40 कर्मी घायल हुए थे, जिनमें से दो की मौके पर ही मौत हो गई थी। कुल पांच एयरफोर्स कर्मचारियों की इस घटना में मौत हुई थी।