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Jammu: पहलगाम में पॉलीथिन के इस्तेमाल पर रोक, उल्लंघन पर 2000 रुपये जुर्माना; अमरनाथ यात्रा में भी पाबंदी लागू

Fri, 20 Feb 2026 12:29 AM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 20 Feb 2026 12:29 AM IST
सार

पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए यह कदम उठाया है। प्रतिबंधित वस्तुओं में प्लास्टिक बैग, चिप्स के पैकेट, प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक की प्लेटें और कैन में पैक पेय शामिल हैं। कचरा या बैन प्लास्टिक का सामान फेंकते पाए जाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

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Use of polythene banned in Pahalgam, Rs 2,000 fine for violation
demo - फोटो : Adobe Stock

विस्तार

पहलगाम में पॉलीथिन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए यह कदम उठाया है। प्रतिबंधित वस्तुओं में प्लास्टिक बैग, चिप्स के पैकेट, प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक की प्लेटें और कैन में पैक पेय शामिल हैं। कचरा या बैन प्लास्टिक का सामान फेंकते पाए जाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

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पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीडीए) ने पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले टूरिस्ट हॉटस्पॉट, नदी किनारे, वन क्षेत्र, बाजार और रिहायशी इलाकों में पॉलीथिन और अन्य प्लास्टिक वस्तुएं ले जाने और इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पीडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मीर नसरूल हिलाल की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह कदम नदियों, जंगल के इलाकों, पार्कों और बाजारों में प्लास्टिक बैग, चिप्स के पैकेट, पानी की बोतलें, प्लास्टिक क्रॉकरी (डिस्पोजेबल) और डिब्बाबंद ड्रिंक के कंटेनर फेंककर गंदगी फैलाने के बढ़ते मामलों के बाद उठाया गया है।
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आदेश में कहा गया है कि ऐसा नॉन-बायोडिग्रेडेबल कचरा पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करता है। इंसानों और जानवरों दोनों की जान के लिए खतरनाक है। पहलगाम की नाजुक इकोलॉजी और इको-फ्रेंडली टूरिज्म को बढ़ावा देने की जरूरत को देखते हुए ऐसे सभी इलाकों को तुरंत प्रभाव से पॉलीथिन-फ्री जोन घोषित कर दिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी उल्लंघन करने पर नियमों के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। लगातार नियम तोड़ने पर जम्मू और कश्मीर पर्यटन विभाग से जारी पंजीकरण सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकते हैं।
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यह निर्देश सीनियर टूरिज्म अधिकारियों, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग, सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट पहलगाम, म्युनिसिपल अधिकारियों, फॉरेस्ट और वाइल्डलाइफ डिपार्टमेंट और एनफोर्समेंट इंस्पेक्टरों को जरूरी कार्रवाई के लिए भेजे गए हैं। इसके अलावा पीडीए ने विशेष टीमें नियुक्त की हैं जो जमीनी स्तर पर सुनिश्चित करेंगी कि आदेश का उल्लंघन न हो। वहीं इस कदम का पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों ने स्वागत किया है और यह कहा कि इसे जमीनी स्तर पर सख्ती से लागू किया जाए।


कदम सराहनीय, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकेगा
एक होटल मैनेजर इफ्तिखार अहमद ने कहा कि पर्यावरण का ध्यान रखते हुए उठाया गया यह कदम काफी अच्छा है। इससे यहां के पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकेगा। एक अन्य स्थानीय जहांगीर मालिक ने कहा कि यह न केवल पीडीए की बल्कि स्थानीय लोगों, हितधारकों, स्थानीय और बाहरी आगंतुकों की साझी जिम्मेदारी बनती है कि हम पर्यावरण की खुद रक्षा करें।
 

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