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Jammu News: सुनवाई में लगातार अनुपस्थित रहने पर कोर्ट ने याचिका खारिज की

Wed, 15 Oct 2025 02:26 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू Updated Wed, 15 Oct 2025 02:26 AM IST
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The court dismissed the petition due to his continued absence from the hearing.
सांबा। सांबा की अतिरिक्त स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट की अदालत ने लगातार चार बार अनुपस्थित रहने के आधार पर चेक बाउंस मामले में शिकायतकर्ता की तरफ से लगाई गई याचिका को ख़ारिज कर दिया।
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मामला वर्ष 2013 में बाड़ी ब्राह्मणा थानाधिकार क्षेत्र से जुड़ा है। महाशक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक सिंह निवासी चक अवतारा बिश्नाह की ओर से रविकांत पुत्र वजीरचंद निवासी बाजीगर मोहल्ला करथौली बाड़ी ब्राह्मणा के खिलाफ पैसों के लेनदेन के लिए दिए गए चेक बाउंस होने के संबंध में शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोपी के खिलाफ मामला पिछले 12 वर्षों से कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट ने अपने आदेश में टिप्पणी करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए उपस्थित नहीं हो रहा है। पिछली चार सुनवाई तिथियों से शिकायतकर्ता की ओर से निरंतर और अस्पष्टीकृत गैर-प्रतिनिधित्व के कारण, यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता ने मामले के अभियोजन में रुचि खो दी है, इसलिए शिकायतकर्ता की गैर-उपस्थिति के मद्देनजर शिकायत को खारिज किया जाता है।
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