{"_id":"6387b71087b5e91c592384ea","slug":"ten-years-of-daily-wage-services-will-be-regular-in-the-high-court-orders-issued-by-the-chief-justice","type":"story","status":"publish","title_hn":"जम्मू कश्मीर: हाईकोर्ट में दस साल डेली वेजर की सेवाएं देने वाले होंगे नियमित, मुख्य न्यायाधीश ने जारी किए आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जम्मू कश्मीर: हाईकोर्ट में दस साल डेली वेजर की सेवाएं देने वाले होंगे नियमित, मुख्य न्यायाधीश ने जारी किए आदेश
Thu, 01 Dec 2022 02:40 AM IST
विमल शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
Published by: विमल शर्मा
Updated Thu, 01 Dec 2022 02:40 AM IST
सार
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अली मोहम्मद माग्रे ने नए नियुक्ति नियमों के संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसमें चतुर्थ श्रेणी पदों पर डेली वेजर के तौर पर सेवाएं दे रहे वही कर्मी लाभान्वित होंगे, जिन्होंने लगातार दस साल सेवाएं दी हैं।
विज्ञापन
highcourt srinagar
- फोटो : फाइल
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में डेली वेजर के तौर पर दस साल सेवाएं देने वाले कर्मी नियमित होंगे। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अली मोहम्मद माग्रे ने नए नियुक्ति नियमों के संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
विज्ञापन
हाईकोर्ट में चतुर्थ श्रेणी पदों पर डेली वेजर के तौर पर सेवाएं दे रहे वही कर्मी लाभान्वित होंगे, जिन्होंने लगातार दस साल सेवाएं दी हैं। इसके अलावा डेली वेजर का कार्यकाल संतोषजनक होना चाहिए और उसके खिलाफ कोई जांच लंबित नहीं होनी चाहिए।
विज्ञापन
मुख्य न्यायाधीश ने यह आदेश जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट स्टाफ नियम 1968 के नियम 4 व 6 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग कर पारित किया। आदेश की घोषणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल संजीव कुमार ने की है।
विज्ञापन
रजिस्ट्रार जनरल के अनुसार यह आदेश हाईकोर्ट के सभी चतुर्थ श्रेणी स्टाफ पर लागू होगा।
ये होंगी शर्तें
डेली वेजर की नियुक्ति पहले से मंजूर पद पर होनी चाहिए। यदि इस श्रेणी का पद नहीं है तो चतुर्थ श्रेणी में ही किसी अन्य मंजूर पद के तहत नियुक्ति की जा सकेगी। यदि दो लोगों का सेवा काल समान अवधि का होगा तो उनमें से जिसकी उम्र अधिक होगी, उसी की नियुक्ति की जाएगी।