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जम्मू-कश्मीर: नेकां सरपंच की गैर इरादतन हत्या में मुख्य दोषी को दस साल जेल

Sat, 06 Nov 2021 09:28 PM IST
विमल शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: विमल शर्मा Updated Sat, 06 Nov 2021 09:28 PM IST
सार

दुकान में पैसों के लेनदेन पर विवाद में नेशनल कांफ्रेंस के सरपंच की गैर इरादतन हत्या मामले में बांडीपोरा जिला अदालत ने मुख्य दोषी को दस साल जेल की सजा सुनाई है। 

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Ten years jail for the main culprit in the culpable homicide of NC Sarpanch
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

दुकान में पैसों के लेनदेन पर विवाद में नेशनल कांफ्रेंस के सरपंच की गैर इरादतन हत्या मामले में बांडीपोरा जिला अदालत ने मुख्य दोषी को दस साल जेल की सजा सुनाई है। इस मामले में दोषी 75 वर्षीय महिला को तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई। यह महिला छह वर्ष से जेल में है, जिसे रिहा कर दिया गया।

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अभियोजन के अनुसार 26 नवंबर 2014 को 45 वर्षीय सरपंच अब्दुल रशीद वागे निवासी काठपोरा की हाजिन मार्केट में हत्या हो गई थी। वागे गैस सिलिंडर रिफिल करवाने गए थे, लेकिन उनका दुकानदार के पास बकाया था, जिसके भुगतान को लेकर दोनों पक्षों में बहस और मारपीट हो गई। इसमें दुकानदार के रिश्तेदार भी आ गए और मारपीट में वागे की जान चली गई।

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जिला सत्र न्यायाधीश बांडीपोरा मोहम्मद इब्राहिम वानी ने मुख्य अभियुक्त गुलाम अहमद परे को दोषी मानते हुए जुर्माने सहित दस साल जेल की सजा सुनाई। परे छह साल दस माह से जेल में है, लिहाजा उसकी सजा के 10 साल से यह अवधि कम कर दी जाएगी।

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