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J&K: अदालतों में नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट रजिस्ट्रार से मांगा जवाब
Fri, 31 Mar 2023 12:41 PM IST
kumar गुलशन कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू/नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू/नई दिल्ली
Published by: kumar गुलशन कुमार
Updated Fri, 31 Mar 2023 12:41 PM IST
सार
आरोप लगाया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में न्यायिक संस्थानों और अदालतों में नियुक्तियों में पूर्व न्यायाधीशों एवं कर्मचारियों के रिश्तेदारों को तरजीह दी गई। इस पर जवाब मांगा गया है।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : Social Media
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में नियुक्तियों में पक्षपात के आरोप वाली याचिका पर जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से जवाब मांगा है। दरअसल, आरोप है कि केंद्र शासित प्रदेश में न्यायिक संस्थानों और अदालतों में नियुक्तियों में पूर्व न्यायाधीशों एवं कर्मचारियों के रिश्तेदारों को तरजीह दी गई।
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प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुरू में याचिकाकर्ता गैर-सरकारी संगठन ‘जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स फोरम’ के वकील को सलाह दी कि उन्हें अपनी याचिका उच्च न्यायालय में दायर करनी चाहिए।
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हालांकि, प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला के साथ विचार करने के बाद याचिका पर उच्चतम न्यायालय में ही सुनवाई करने का फैसला किया और उच्च न्यायालय के वकील से चार सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा।
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उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय की ओर से पेश वकील के अनुरोध पर, जवाबी हलफनामा दाखिल करने का समय चार सप्ताह और बढ़ाया जाता है। जवाबी हलफनामा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा विशेष रूप से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से निर्देश लेने के बाद दायर किया जाएगा।
पीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तारीख तय की। अभी न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने इसी साल 15 फरवरी को इस पद की शपथ ली थी। सर्वोच्च अदालत पिछले साल दो सितंबर को एनजीओ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई थी। अदालत ने तब नोटिस जारी किया था और जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय से उसके प्रशासनिक पक्ष पर प्रतिक्रिया मांगी थी।