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जम्मू-कश्मीर: सुप्रीम कोर्ट से कार्यवाहक डीजीपी को राहत, कहा- फैसला आने तक पद पर बने रहेंगे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Updated Thu, 20 Sep 2018 02:13 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर के नव-नियुक्त कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के कोई फैसला करने तक अपने पद पर बने रहेंगे।
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प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की पीठ ने कहा कि कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह इस पद पर बने रहेंगे। पीठ ने यूपीएससी से कहा कि राज्य में पुलिस प्रमुख नियुक्त किए जा सकने वाले वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की उपयुक्तता पर चार हफ्तों के अंदर वह फैसला दे।
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सिंह को प्रदेश के पूर्व पुलिस प्रमुख एस. पी. वैद्य की जगह कार्यवाहक पदभार दिया गया है। न्यायालय के फैसले के अनुसार, राज्य सरकार को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक सूची यूपीएससी को सौंपनी है जो उनकी उपयुक्तता की जांच कर तीन नामों को शॉर्टलिस्ट करेगा।
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जम्मू-कश्मीर सरकार ने शीर्ष न्यायालय से उसके पुराने आदेश में संशोधन करने का अनुरोध किया था। पुराने आदेश के तहत अंतिम तीन नामों में से किसी को राज्य पुलिस प्रमुख नियुक्त करने से पहले यूपीएससी की इजाजत लेनी आवश्यक थी।
इनपुट: भाषा