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MD, MS, PG की काउंसलिंग पर रोक

Tue, 14 Apr 2015 12:58 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू Updated Tue, 14 Apr 2015 12:58 AM IST
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stay on counselling of MD, MS and PG courses

हाईकोर्ट के जस्टिस बंसी लाल भट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए मेडिकल कालेजों में एमडी, एमएस और पीजी डिप्लोमा कोर्स के आरक्षित वर्ग (ग्रामीण सेवा वर्ग) में काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। दो दिन पहले हाईकोर्ट द्वारा बोर्ड आफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जाम (बोप) पर मेडिकल कालेज में एमडी, एमएस और पीजी कोर्स के चयन को अंतिम रूप देने पर रोक लगाने के दिए निर्देश दिए थे।

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याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में उपस्थित एडवोकेट अभिनव शर्मा ने बताया कि याची रियासत के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत है। याची इस बात से असंतुष्ट है कि यदि बोप द्वारा पांच अप्रैल 2015 को जारी अधिसूचना को लागू किया जाता है तो वहा आरक्षण वर्ग में क्वालीफाई करने के बावजूद बाहर हो जाएगा। अदालत ने पाया कि याची ने आरक्षण वर्ग के तहत परीक्षा में बैठ 40 फीसदी अंक अर्जित किए थे।
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इसलिए उसे काउंसलिंग के लिए बुलाया जाना चाहिए। हालांकि प्रतिवादी ने इस वर्ग से सिर्फ सात प्रतिभागियों का चयन किया और क्वालीफाई करने के बावजूद याची को नहीं बुलाया गया। जबकि इस वर्ग में कुल 32 सीटें हैं। 13 अप्रैल से काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी 25 सीटें बची हैं। हाईकोर्ट ने तमाम दलीलें सुनने के बाद इस्टेट और अन्य को नोटिस जारी किया और काउंसलिंग पर स्टे लगा दिया। जेएनएफ

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