फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Status report summoned in ongoing cases against 13 public representatives of Jammu and Kashmir

जम्मू-कश्मीर: प्रदेश के 13 जनप्रतिनिधियों पर चल रहे मुकदमों में स्टेटस रिपोर्ट तलब, 15 नवंबर को होगी सुनवाई

Fri, 21 Oct 2022 02:10 AM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: विमल शर्मा Updated Fri, 21 Oct 2022 02:10 AM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने  पूर्व विधायकों (सांसदों या विधायकों) के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई की प्रगति की निगरानी करने का निर्देश दिया गया था। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संबंधित अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया।

विज्ञापन
Status report summoned in ongoing cases against 13 public representatives of Jammu and Kashmir
highcourt srinagar - फोटो : फाइल

विस्तार

जम्मू-कश्मीर व लद्दाख उच्च न्य्यालय ने जम्मू-कश्मीर के 13 जनप्रतिनिधियों के खिलाफ विभिन्न अदालतों में चल रहे मुकदमों की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। इन जन प्रतिनिधियों में पूर्व विधायाक, वर्तमान और पूर्व सांसद शामिल हैं। लद्दाख के गृह विभाग के आयुक्त सचिव को दो सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया है।

विज्ञापन


इस मामले में अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी। मुख्य न्यायाधीश अली मोहम्मद माग्रे व न्यायमूर्ति संजय धर की खंडपीठ ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए रजिस्ट्रार जनरल को संबंधित अदालतों से रिपोर्ट मंगाने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट ने  पिछले साल 20 सितंबर 2021 को मौजूदा और पूर्व विधायकों (सांसदों या विधायकों) के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई की प्रगति की निगरानी करने का निर्देश दिया गया था। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संबंधित अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके बाद इसने उन्हें विभिन्न अधीनस्थ अदालतों में लंबित मामलों की संख्या के साथ-साथ सांसदों या विधायकों के खिलाफ उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की जानकारी देने का निर्देश दिया। जम्मू-कश्मीर सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट में खुलासा किया कि 13 मामले विभिन्न अदालतों में विचाराधीन हैं। हालांकि लद्दाख ने आयुक्त सचिव गृह विभाग के माध्यम से अब तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल नहीं की है।

न्यायिक रजिस्ट्रार के माध्यम से जुटाई जाएगी जानकारी

खंडपीठ ने कहा, मामलों की सुनवाई में प्रगति सुनिश्चित करने के लिए, संबंधित अदालतों से इस न्यायालय के न्यायिक  रजिस्ट्रार के माध्यम से मुकदमे की स्थिति जानकारी करना जरूरी हो गया है। इसके बाद सरकार के गृह विभाग के आयुक्त सचिव, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को भी मौजूदा / पूर्व विधायकों (सांसदों या विधायकों) के खिलाफ लंबित मामलों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed