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श्रीनगर ईव टीजिंग मामला: अधिकारियों ने दोपहिया वाहनों का पंजीकरण किया निलंबित
Mon, 06 Mar 2023 11:12 AM IST
kumar गुलशन कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
Published by: kumar गुलशन कुमार
Updated Mon, 06 Mar 2023 11:12 AM IST
सार
पुलिस ने डल गेट इलाके में एक लड़की का पीछा करने और उसे परेशान करने के आरोप में दो छेड़छाड़ करने वालों को गिरफ्तार करने के बाद रविवार को एक दोपहिया वाहन का लाइसेंस निलंबित कर दिया।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
श्रीनगर पुलिस ने डल गेट इलाके में एक लड़की का पीछा करने और उसे परेशान करने के आरोप में दो छेड़छाड़ करने वालों को गिरफ्तार करने के बाद रविवार को एक दोपहिया वाहन का लाइसेंस निलंबित कर दिया। एक आदेश के अनुसार, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने जम्मू-कश्मीर के हाजी श्रीफ-उ-दीन के पुत्र पीरजादा सज्जाद आरिफ के स्वामित्व वाले दो पहिया वाहन पंजीकरण संख्या
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जेके 01AG-5814 के पंजीकरण को निलंबित कर दिया है।
आदेश में कहा गया है कि शिकायतों, सोशल मीडिया और अन्य सत्यापित रिपोर्टों के मद्देनजर और इस तथ्य के मद्देनजर भी कि आईपीसी की धारा 341, 506, 509, 294,354डी के तहत एक प्राथमिकी संख्या: 35/2023 05 मार्च 2023 पंजीकृत किया गया है, वाहन का उपयोग संज्ञेय अपराध और एक ऐसे कार्य के लिए किया गया है जिससे जनता को उपद्रव और खतरा होने की संभावना है। इसलिए, मोटर वाहन अधिनियम 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है।
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इस बीच, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉ. एजाज असद ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भी जानकारी दी कि दोपहिया वाहन का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। छेड़खानी की घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के गैरकानूनी व्यवहार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने ट्वीट किया, ''डल गेट इलाके में कल हुई छेड़खानी के मामले से जुड़ी स्कूटी मार्क जेके01एजी-5814 का पंजीकरण मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 53 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। इस तरह के गैरकानूनी व्यवहार के लिए जीरो टॉलरेंस'' है। इससे पहले, श्रीनगर पुलिस ने कहा था कि कल डल झील इलाके में एक लड़की का पीछा करने और उसे परेशान करने के आरोप में हवल के दो छेड़छाड़ करने वाले साकिब मेहराज और फैजान यूसुफ को गिरफ्तार किया गया है।
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