फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Srinagar, Court Verdict, Three Year Imprisonment

Jammu News: जन्मतिथि में हेराफेरी करने पर पुलिसकर्मी को तीन साल की कैद

विज्ञापन
Srinagar, Court Verdict, Three Year Imprisonment
श्रीनगर। जिले की एक अदालत ने एक पुलिस उप-निरीक्षक को अवैध सेवा लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी जन्मतिथि में हेराफेरी करने के आरोप में दोषी ठहराया और तीन साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन

अपराध शाखा ने बडगाम निवासी उप-निरीक्षक जगदीश सिंह के खिलाफ सरकारी रिकॉर्ड में जन्मतिथि में हेराफेरी करने का मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान, अधिकारी का मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र सत्र 1974, सत्यापन के लिए जम्मू और कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड को भेजा गया था।
विज्ञापन

अधिकारियों ने प्रमाणपत्र के फर्जी और मनगढ़ंत होने की पुष्टि की और उसकी वास्तविक जन्मतिथि 10 नवंबर, 1957 प्रमाणित की। हालांकि आरोपी ने अपने सेवा दस्तावेजों, जिसमें चरित्र पंजिका और मैट्रिकुलेशन रिकॉर्ड में धोखाधड़ी से इसे 10 नवंबर, 1959 कर दिया था, ताकि अवैध रूप से दो साल का सेवा विस्तार और संबंधित लाभ प्राप्त कर सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

मुकदमे के दौरान अपराध शाखा ने इस दावे के समर्थन में लगभग सोलह गवाह पेश किए। ग्यारह साल की लंबी सुनवाई के बाद श्रीनगर के नगर न्यायाधीश अब्दुल बारी ने आरोपी को दोषी पाया। अदालत ने माना कि अधिकारी ने जानबूझकर अपने आधिकारिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करके निजी लाभ के लिए अधिकारियों को धोखा दिया था और तदनुसार उसे तीन साल के साधारण कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed