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सुप्रीम सुनवाई: जम्मू कश्मीर के 64 ड्रग इंस्पेक्टरों का चयन वैध, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला किया खारिज

Fri, 31 Mar 2023 02:18 AM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: विमल शर्मा Updated Fri, 31 Mar 2023 02:18 AM IST
सार

एसएसबी ने 5 मई 2008 के विज्ञापन नोटिस के जरिए ड्रग इंस्पेक्टर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। 8 सितंबर 2009 को प्रकाशित चयन सूची में बोर्ड ने औषधि निरीक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए 64 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी।

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selection of 64 drug inspectors of Jammu Kashmir valid, Supreme Court rejects decision High Court
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) द्वारा वर्ष 2009 में जारी 64 ड्रग इंस्पेक्टरों की चयन सूची को रद्द कर दिया गया था।

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डिवीजन बेंच का कहना है कि जिस प्रासंगिक चयन प्रक्रिया का पालन किया गया था, उसके आधार पर हम यह मानने में असमर्थ हैं कि यह यांत्रिक या आकस्मिक था या अनियमितताओं से ग्रस्त था जो प्रकृति में इतनी गंभीर या मनमानी थी, ताकि पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करना उचित हो।
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शीर्ष अदालत ने कहा कि जबकि पूरी चयन सूची को उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से अलग-अलग अवार्ड रोल या व्यक्तिगत रूप से अंक देने वाली मार्कशीट की अनुपलब्धता के आधार पर रद्द कर दिया गया था, वही सही था।
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उन्होंने कहा हम किसी भी क़ानून या नियम के लिए चयन बोर्ड के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किए जाने वाले व्यक्तिगत रोल की आवश्यकता का पता लगाने में असमर्थ हैं।

इसलिए हम हाईकोर्ट के इस निष्कर्ष को बरकरार नहीं रख सकते हैं कि पूरी चयन प्रक्रिया इस तरह की अनियमितता से प्रभावित हुई थी। 64 उम्मीदवार एक दशक से अधिक समय से उक्त पद पर कार्यरत थे।

एसएसबी ने 2009 में निकाली थी चयन सूची

एसएसबी ने 5 मई 2008 के विज्ञापन नोटिस के जरिए ड्रग इंस्पेक्टर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। 8 सितंबर 2009 को प्रकाशित चयन सूची में बोर्ड ने औषधि निरीक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए 64 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी।

कुछ अभ्यर्थियों ने चयन सूची को न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष चुनौती दी थी, जिसने 2015 में उनकी याचिकाओं पर फैसला किया था। इस एकल पीठ के फैसले को चयनित उम्मीदवारों ने विभिन्न अपीलों में चुनौती दी थी जो 2021 में खंडपीठ द्वारा तय की गई थी।



शीर्ष अदालत ने कहा कि जम्मू-कश्मीर राज्य में ड्रग इंस्पेक्टरों की नियुक्ति के लिए 8 सितंबर 2009 को आयोजित चयन प्रक्रिया में सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों और 12 नवंबर 2009 को प्रकाशित नियुक्तियों को आधार पर सेवा में जारी रखने की अनुमति दी गई थी।

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