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J&K: कब्र से निकालकर शव का हुआ पोस्टमार्टम, नहीं मिले गोली के घाव
अमृतपाल सिंह बाली, अमर उजाला/श्रीनगर
Updated Fri, 19 Aug 2016 12:28 PM IST
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युवक के शव का दोबारा पोस्टमार्टम
- फोटो : Amar Ujala
कश्मीर के टेंगपोरा में युवक की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वीरवार को युवक के शव को कब्र से निकालकर अस्पताल लाया गया।
पोस्टमार्टम कर शव की बारीकी से जांच की गई। सूत्रों ने बताया कि सिटी स्कैन और एक्स-रे जांच के दौरान युवक के शव से केवल पेलेट गन के छर्रे मिले हैं। शरीर पर गोली का कोई निशान नहीं मिला है।
मृतक शब्बीर अहमद मीर के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि पुलिस टीम ने उनके घर में घुसकर प्वाइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी।
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पोस्टमार्टम कर शव की बारीकी से जांच की गई। सूत्रों ने बताया कि सिटी स्कैन और एक्स-रे जांच के दौरान युवक के शव से केवल पेलेट गन के छर्रे मिले हैं। शरीर पर गोली का कोई निशान नहीं मिला है।
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मृतक शब्बीर अहमद मीर के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि पुलिस टीम ने उनके घर में घुसकर प्वाइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी।
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SSP के नाम दो बार जारी हो चुका है गैर जमानती वारंट
शव को अस्पताल ले जाते जवान
- फोटो : Amar Ujala
कड़ी सुरक्षा के बीच वीरवार सुबह टेंगपोरा में कब्र से शव को निकाला गया। इसके बाद शिरीन बाग स्थित जीएमसी लाए गए शव का पोस्टमार्टम किया गया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मेडिकल बोर्ड के अलावा मृतक के परिवार वाले भी मौजूद थे।
उल्लेखनीय है कि टेंगपोरा के युवक के पिता ने सीजेएम (चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट) की अदालत में पेश होकर पुलिस के डीएसपी सहित अन्य कर्मियों पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया था। अदालत ने एसएसपी को डीएसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।
दालती आदेश पर अमल न होने पर दो बार एसएसपी श्रीनगर के नाम गैर जमानती वारंट जारी किया गया। वहीं, आरोपी डीएसपी के बचाव में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उच्चतम न्यायालय की ओर से मृतक के शव को कब्र से निकालकर नये सिरे से पोस्टमार्टम का आदेश दिया गया।
उल्लेखनीय है कि टेंगपोरा के युवक के पिता ने सीजेएम (चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट) की अदालत में पेश होकर पुलिस के डीएसपी सहित अन्य कर्मियों पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया था। अदालत ने एसएसपी को डीएसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।
दालती आदेश पर अमल न होने पर दो बार एसएसपी श्रीनगर के नाम गैर जमानती वारंट जारी किया गया। वहीं, आरोपी डीएसपी के बचाव में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उच्चतम न्यायालय की ओर से मृतक के शव को कब्र से निकालकर नये सिरे से पोस्टमार्टम का आदेश दिया गया।