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चालान कटवा चुका चालक नहीं चलाएगा स्कूली वाहन
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जम्मू। प्रदेश सहित जम्मू में नए सत्र के अनुसार स्कूल शुरू हो चुके हैं। वहीं, सड़क हादसों को देखते हुए यातायात पुलिस जम्मू सिटी ने स्कूलों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत चालान कटवा चुके चालक को स्कूली वाहन पर तैनात नहीं किया जा सकता है। साथ ही वाहन के रंग, बच्चों की सुरक्षा के बारे में स्थिति स्पष्ट की है। वहीं, कोताही बरतने वालों के खिलाफ शिकायत के लिए मोबाइल नंबर 94191-47732 जारी किया है।
यातायात पुलिस के अनुसार स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन सेंटर दो साल के अंतराल के बाद खुल गए हैं। बस, मिनी बस, वैन और अन्य यातायात सेवा के लिए नियमों का पालन करना जरूरी होगा। इसमें स्कूल बस और मिनी व्हीकल का रंग पीला होना चाहिए। वाहनों में आगे और पीछे काले रंग से लिखा होना चाहिए। किराये के स्कूली वाहनों के आगे ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा होना जरूरी है। वाहनों में फर्स्ट एड बाक्स सहित वाहनों की स्पीड कम होनी चाहिए। स्कूल वाहनों की खिड़की ग्रिल से कवर होनी चाहिए और वाहनों पर स्कूल का नाम और दूरभाष नंबर अंकित होने जरूरी हैं।
यह नियम भी हैं जरूरी
वाहनों में स्कूल बैग को रखने की उचित व्यवस्था, वाहनों में सहायक जरूरी, सुरक्षा नियमों की पालना और चालक के पास वाहन चलाने का पांच साल का अनुभव होना चाहिए। यदि कोई चालक ओवर स्पीड या अन्य कारणों से चालान काटवा चुका है तो उसके स्कूली वाहन पर तैनात नहीं किया जा सकता है। वाहनों में सीट क्षमता के अनुसार बच्चे बिठाए जाएं, सीट बेल्ट पहनना और चालक के पास लाइसेंस और वाहन के दस्तावेज होने जरूरी हैं। स्कूल वाहनों में किसी भी तरह से सिलिंडर का प्रयोग न किया जाए। वाहनों की हर साल फिटनेस जांच करवाना जरूरी होगी।
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स्कूल बस चालकों को नियमों का पालन करना होगा। इस बारे में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। सीट क्षमता के अनुसार ही बच्चे बिठाए जा सकेंगे। ओवरलोडिंग पर पाबंदी रहेगी।
- कौशल शर्मा, एसएसपी, जम्मू
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यातायात पुलिस के अनुसार स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन सेंटर दो साल के अंतराल के बाद खुल गए हैं। बस, मिनी बस, वैन और अन्य यातायात सेवा के लिए नियमों का पालन करना जरूरी होगा। इसमें स्कूल बस और मिनी व्हीकल का रंग पीला होना चाहिए। वाहनों में आगे और पीछे काले रंग से लिखा होना चाहिए। किराये के स्कूली वाहनों के आगे ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा होना जरूरी है। वाहनों में फर्स्ट एड बाक्स सहित वाहनों की स्पीड कम होनी चाहिए। स्कूल वाहनों की खिड़की ग्रिल से कवर होनी चाहिए और वाहनों पर स्कूल का नाम और दूरभाष नंबर अंकित होने जरूरी हैं।
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यह नियम भी हैं जरूरी
वाहनों में स्कूल बैग को रखने की उचित व्यवस्था, वाहनों में सहायक जरूरी, सुरक्षा नियमों की पालना और चालक के पास वाहन चलाने का पांच साल का अनुभव होना चाहिए। यदि कोई चालक ओवर स्पीड या अन्य कारणों से चालान काटवा चुका है तो उसके स्कूली वाहन पर तैनात नहीं किया जा सकता है। वाहनों में सीट क्षमता के अनुसार बच्चे बिठाए जाएं, सीट बेल्ट पहनना और चालक के पास लाइसेंस और वाहन के दस्तावेज होने जरूरी हैं। स्कूल वाहनों में किसी भी तरह से सिलिंडर का प्रयोग न किया जाए। वाहनों की हर साल फिटनेस जांच करवाना जरूरी होगी।
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स्कूल बस चालकों को नियमों का पालन करना होगा। इस बारे में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। सीट क्षमता के अनुसार ही बच्चे बिठाए जा सकेंगे। ओवरलोडिंग पर पाबंदी रहेगी।
- कौशल शर्मा, एसएसपी, जम्मू