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Samba: दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में सेंध के मुख्य आरोपी को मिली अंतरिम जमानत, रिमांड याचिका अस्वीकार
Fri, 26 Dec 2025 12:13 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Fri, 26 Dec 2025 12:13 AM IST
सार
अदालत के आदेश के अनुसार, आरोपी को रोजाना दो घंटे घगवाल पुलिस थाने में हाजिर होना होगा।
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- फोटो : अमर उजाला प्रिंट / एजेंसी
विस्तार
दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने के मामले के मुख्य आरोपी सतीश कुमार को अदालत से अंतरिम जमानत मिल गई है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उसे हरियाणा से गिरफ्तार किया था और बुधवार को घगवाल लेकर आई थी। अदालत ने पुलिस की रिमांड याचिका स्वीकार नहीं की हालांकि आरोपी को जांच में पूरा सहयोग करने का आदेश दिया। अदालत के आदेश के अनुसार, आरोपी को रोजाना दो घंटे घगवाल पुलिस थाने में हाजिर होना होगा।
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घगवाल के सांदी मार्ग पर एक निजी स्कूल की इमारत को अप्रैल 2025 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा के लिए एक निजी कंपनी ने किराए पर लिया था। आरोपियों ने स्कूल के सामने एक कमरा किराए पर लेकर वहां वाई-फाई केबल जमीन के नीचे बिछाई जिसे स्कूल के सर्वर से जोड़ा गया था। इससे कमरे में बैठे लोग परीक्षा में सेंध लगाकर पेपर हल कर सकते थे। दिल्ली पुलिस के एक जवान की सतर्कता से यह मामला उजागर हुआ। जम्मू पुलिस ने कमरे से लैपटॉप, कंप्यूटर और सर्वर जब्त कर लिए, जिनकी जांच चल रही है।
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मुख्य आरोपी सतीश कुमार इसके बाद फरार हो गया था, जिसे हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में पेश होने पर उसे अंतरिम जमानत मिल गई। इस मामले में पुलिस एक अन्य स्थानीय निवासी से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक, जांच जारी है।
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