{"_id":"690914a59a5b1e3692089edd","slug":"samba-news-court-news-samba-news-c-289-1-sba1003-109220-2025-11-04","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jammu News: एनडीपीएस मामले में नशा तस्करी के आरोपी को दी सशर्त जमानत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jammu News: एनडीपीएस मामले में नशा तस्करी के आरोपी को दी सशर्त जमानत
Tue, 04 Nov 2025 02:16 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Tue, 04 Nov 2025 02:16 AM IST
विज्ञापन
50 हजार रुपये की जमानत राशि पर कोर्ट ने दी राहत, जांच को प्रभावित न करने और हर सुनवाई पर पेश होने के निर्देश
सांबा। एनडीपीएस मामले में गिरफ्तार नशा तस्करी के आरोपी को अदालत से राहत मिली है। सांबा की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये की जमानत राशि या समान राशि के व्यक्तिगत बांड पर सशर्त जमानत दी है।
यह मामला थाना रामगढ़ क्षेत्र का है। पुलिस ने नजीर अहमद पुत्र मौजू दीन निवासी रख बरोटियां, विजयपुर से कौलपुर–केसो मन्हासा मार्ग पर चेकिंग के दौरान 10 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। बचाव पक्ष के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि आरोपी को झूठे आरोप में फंसाया गया है और वह जांच में सहयोग करने को तैयार है।
शासकीय अधिवक्ता ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मामला गंभीर है और आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये की राशि या समान राशि के व्यक्तिगत बांड पर सशर्त जमानत देने का आदेश सुनाया। साथ ही अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपी जांच को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा और प्रत्येक सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित रहेगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
सांबा। एनडीपीएस मामले में गिरफ्तार नशा तस्करी के आरोपी को अदालत से राहत मिली है। सांबा की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये की जमानत राशि या समान राशि के व्यक्तिगत बांड पर सशर्त जमानत दी है।
यह मामला थाना रामगढ़ क्षेत्र का है। पुलिस ने नजीर अहमद पुत्र मौजू दीन निवासी रख बरोटियां, विजयपुर से कौलपुर–केसो मन्हासा मार्ग पर चेकिंग के दौरान 10 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। बचाव पक्ष के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि आरोपी को झूठे आरोप में फंसाया गया है और वह जांच में सहयोग करने को तैयार है।
विज्ञापन
शासकीय अधिवक्ता ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मामला गंभीर है और आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये की राशि या समान राशि के व्यक्तिगत बांड पर सशर्त जमानत देने का आदेश सुनाया। साथ ही अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपी जांच को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा और प्रत्येक सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित रहेगा। संवाद
विज्ञापन