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Jammu News: नशा तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Tue, 19 Aug 2025 02:28 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू Updated Tue, 19 Aug 2025 02:28 AM IST
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स्लीपर कोच बस से आरोपी को 10 किलो चरस के साथ किया था गिरफ्तार
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सांबा। नशा तस्करी के मामले में आरोपी की जमानत याचिका को प्रधान सत्र न्यायाधीश की अदालत ने खारिज कर दिया है। कोर्ट में दायर रिपोर्ट के अनुसार मामला 13 फरवरी 2023 का है।
एनसीबी की टीम ने जिला सांबा के सरोर टोल प्लाजा पर स्लीपर कोच बस से मोहम्मद इरफान शेख को 10 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि उसने यह नशे की खेप कश्मीर के कोकरनाग इलाके के मोहम्मद मकबूल रैना से खरीदी है। इसके बाद एनसीबी की टीम ने मोहम्मद मकबूल रैना को 18 मई 2023 को जम्मू बस स्टैंड क्षेत्र से गिरफ्तार किया।
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एनसीबी ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। एनसीबी ने मामला कोर्ट के विचाराधीन लाया और एनडीपीएस की धारा 37 के तहत सख्त सजा की मांग की। गिरफ्तारी के बाद आरोपी मोहम्मद मकबूल रैना ने कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर और संगीन प्रकृति के हैं। कोर्ट ने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता वाणिज्यिक मात्रा में चरस की खरीद-बिक्री और बरामदगी में बराबर भागीदार है। याचिकाकर्ता के मामले में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत कठोर दंड लागू होता है। याचिकाकर्ता इस समय जमानत की रियायत का हकदार नहीं है। कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया।
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