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जम्मू-कश्मीरः अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले के खिलाफ सज्जाद लोन पहुंचे उच्चतम न्यायालय
Fri, 13 Sep 2019 10:02 AM IST
प्रशांत कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू/श्रीनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू/श्रीनगर
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Fri, 13 Sep 2019 10:02 AM IST
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सज्जाद लोन
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जम्मू-कश्मीर में पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन और उनकी पार्टी ने अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है।
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Jammu and Kashmir: People’s Conference leader Sajjad Lone and his party have filed a petition in Supreme Court against abrogation of Article 370. pic.twitter.com/buVkggWVjq
— ANI (@ANI) September 13, 2019
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इससे पहले जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन एक्ट 2019 को हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब्दुल गनी भट्ट ने इस एक्ट को चुनौती दी थी। बुधवार को जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने इस पर सुनवाई की। जज ने कहा कि इस मामले को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। अक्टूबर में इन पर सुनवाई होनी है। तब तक इंतजार किया जाना चाहिए।
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कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पहले से याचिकाएं दायर हैं। जिस पर सुनवाई होनी है। यदि अपीलकर्ता चाहें तो वे सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर करने को स्वतंत्र हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि उनके पास दो ही विकल्प बचते हैं। पहला यह कि इस याचिका को स्थगित कर अंतिम फैसले का इंतजार किया जाए। दूसरा यह कि इस रिट याचिका का निपटारा कर दिया जाए। इससे पहले जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।
अपीलकर्ता ने अपनी याचिका में देश की संसद में अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने सहित अन्य फैसलों को रद्द करने की मांग रखी थी। कश्मीर में पाबंदियां हटाने की मांग भी रखी गई थी। याचिका में कहा गया कि केंद्र राज्य के आंतरिक मामले में दखल न करे। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद संसद में पारित एक्ट और कानून से संबंधित तमाम फैसलों को निरस्त करने की मांग की गई। याचिका में बताया गया था कि कश्मीर में कर्फ्यू लगाकर लोगों की आजादी छीन ली गई है। वहां सब कुछ प्रभावित है।