मदिरा: जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानों के लिए पंजीकरण शुरू, नौ से 15 मार्च तक होगी नीलामी
इस बार 289 शराब की दुकानों की बोली लगेगी। पिछले साल की तुलना में इस साल 51 नई दुकानें खोली जा रही हैं। जानकारी के अनुसार आबकारी विभाग ने हर दुकान के लिए 10 लाख रुपये तक आरक्षित राशि रखी है।
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जम्मू-कश्मीर में शराब की दुकानों की नीलामी सोमवार से शुरू हो गई है। इसके लिए 15 मार्च तक बोली लगाने वाले पंजीकरण करवा सकते हैं और नौ से 15 मार्च तक बोली लगेगी। इस साल बोली लगाने के लिए आरक्षित राशि 10 लाख 50 हजार से शुरू होगी, जो पिछले साल 10 लाख 25 हजार रुपये से थी।
विभाग ने प्रक्रिया सरल बनाने के लिए हलफनामे का एक फॉर्मेट भी जारी किया है, जो विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इससे किसी को भी हलफनामा तैयार कराते वक्त गलती नहीं लगेगी। इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि हलफनामे में क्या लिखवाना है और कौन से दस्तावेज जमा कराने हैं।
इस बार 289 शराब की दुकानों की बोली लगेगी। पिछले साल की तुलना में इस साल 51 नई दुकानें खोली जा रही हैं। जानकारी के अनुसार आबकारी विभाग ने हर दुकान के लिए 10 लाख रुपये तक आरक्षित राशि रखी है। पहली बोली 10 लाख 50 हजार रुपये से शुरू होगी।
पहली बोली 10 लाख 50 हजार से ज्यादा 14 लाख रुपये तक लगाई जा सकती है। इसके बाद फिर दूसरी बोली शुरू होगी।
दुकान लेना दुकानदार की जिम्मेदारी
पिछले साल कुछ लोगों ने बोली तो दुकानों की लगाई, लेकिन वे दुकानें नहीं खोल पाए। कई जगहों पर लोगों ने दुकान नहीं खुलने दी तो कहीं पर बोली की रकम अदा नहीं होने के चलते दुकान नहीं खुल पाई। आबकारी आयुक्त का कहना है कि विभाग की नीति साफ है कि दुकान खोलने की जिम्मेदारी बोली लगाने वाले की खुद की होगी।
इस बार सरल प्रक्रिया होगी
विभाग ने दस्तावेजों की जानकारी और दायर कराने वाले हलफनामे को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इससे हलफनामा दायर करने में आसानी होगी। पहली बोली 10 लाख 50 हजार से 14 लाख तक लगाई जा सकती है। पूरी पारदर्शिता से बोली की प्रक्रिया होगी। इस बार सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा, क्योंकि बोली आरक्षित राशि पर 25 हजार की जगह 50 हजार रुपये से शुरू होगी।- किशोर कुमार, आयुक्त, आबकारी विभाग जम्मू-कश्मीर