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Jammu Kashmir: प्रदेश में छह राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द, जानें क्यों हुई कार्रवाई

Fri, 01 Jul 2022 12:16 PM IST
kumar गुलशन कुमार संजीव दुबे, जम्मू
संजीव दुबे, जम्मू Published by: kumar गुलशन कुमार Updated Fri, 01 Jul 2022 12:16 PM IST
सार

प्रदेश में छह राजनीतिक दलों की मान्यता चुनाव आयोग ने रद्द कर दी है। दलों की तरफ से दिया गया पता सही नहीं पाया जाना पर यह कार्रवाई की गई है। हालांकि वे मान्यता के लिए नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं।

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Recognition of six political parties canceled in  Jammu Kashmir
दो नए केंद्र शासित प्रदेशों में बंटा जम्मू-कश्मीर - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

जम्मू-कश्मीर के छह राजनीतिक दलों की मान्यता चुनाव आयोग ने रद्द कर दी है। कार्रवाई का मुख्य कारण दलों की तरफ से दिया गया पता सही नहीं पाया जाना है। मान्यता सूची से हटाए गए दलों में चार कश्मीर और दो जम्मू आधारित हैं। 

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आयोग की मान्यता सूची से हटाए गए दलों में जम्मू-कश्मीर अवामी लीग, जम्मू-कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट, जम्मू-कश्मीर नेशनल यूनाइटेड फ्रंट, जेएंडके सिटीजन पार्टी, डेमोक्रेटिक जनता दल जेएंडके और आल जेएंडके पीपुल्स पैट्रीयॉटिक फ्रंट शामिल हैं। 
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जम्मू-कश्मीर के संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी अनिल सलगोत्रा का कहना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951 के तहत राजनीतिक दलों को केद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से मान्यता चुनाव लड़ने के लिए दी जाती है। ऐसे में यह अनिवार्य है कि राजनीतिक दलों द्वारा दिया गया पता सही हो ताकि भारतीय चुनाव आयोग की समय-समय पर जारी होने वाली निर्देशावली व सूचनाएं राजनीतिक दलों तक पहुंचती रहें। 
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राजनीतिक दलों के मुख्य कार्यालय का पता वही होना चाहिए, जो भारतीय चुनाव आयोग की मान्यता सूची में है। अगर पता बदला गया है तो उसकी सूचना चुनाव आयोग को देकर मान्यता सूची में दिए गए पते में संशोधन होना चाहिए। प्रदेश की छह पार्टियों ने ऐसा नहीं किया था। ऐसे में भारतीय चुनाव आयोग ने प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है। 


दोबारा आवेदन कर सकते हैं दल 

जम्मू-कश्मीर के संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी अनिल सलगोत्रा ने कहा कि सूची से हटाए गए राजनीतिक दल मान्यता के लिए नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें मान्यता सूची की शर्तों व औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। 

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