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Jammu News: नशीले पदार्थों के सौदागर भाइयों की 75 लाख की संपत्ति कुर्क
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नशे के सौदागरों के खिलाफ श्रीनगर पुलिस ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत अथवाजन स्थित 75 लाख रुपये मूल्य की एक आवासीय संपत्ति कुर्क कर ली। कुर्क मकान और ज़मीन दो कुख्यात ड्रग तस्कर इरफ़ान अहमद गनी और एजाज अहमद गनी पुत्र मंज़ूर अहमद गनी के नाम दर्ज थी। दोनों सगे भाई बताए गए।
दोनों भाइयों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत पंथाचौक और सफाकदल पुलिस थाने में दो मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि उनके पिता के नाम पर पंजीकृत उक्त संपत्ति अवैध मादक पदार्थों की तस्करी कर अर्जित की गई थी। एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-ई और 68-एफ के तहत कार्रवाई करते हुए श्रीनगर पुलिस ने करीब 75 लाख रुपये की अचल संपत्ति को औपचारिक रूप से जब्त कर लिया।
पुलिस के मुताबिक कुर्क की गई संपत्ति अब बगैर किसी सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना बेची या हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। बताया कि आरोपी दोनों भाइयों का नशीली दवाओं की तस्करी में संलिप्तता का लंबा इतिहास रहा है, जो मुख्य रूप से स्थानीय युवाओं को निशाना बनाते हैं, जिससे जन स्वास्थ्य और सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा होता है। पुलिस ने नागरिकों से सहयोग करने और नशीली दवाओं की तस्करी से संबंधित जानकारी साझा करने का आग्रह किया है।
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दोनों भाइयों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत पंथाचौक और सफाकदल पुलिस थाने में दो मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि उनके पिता के नाम पर पंजीकृत उक्त संपत्ति अवैध मादक पदार्थों की तस्करी कर अर्जित की गई थी। एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-ई और 68-एफ के तहत कार्रवाई करते हुए श्रीनगर पुलिस ने करीब 75 लाख रुपये की अचल संपत्ति को औपचारिक रूप से जब्त कर लिया।
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पुलिस के मुताबिक कुर्क की गई संपत्ति अब बगैर किसी सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना बेची या हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। बताया कि आरोपी दोनों भाइयों का नशीली दवाओं की तस्करी में संलिप्तता का लंबा इतिहास रहा है, जो मुख्य रूप से स्थानीय युवाओं को निशाना बनाते हैं, जिससे जन स्वास्थ्य और सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा होता है। पुलिस ने नागरिकों से सहयोग करने और नशीली दवाओं की तस्करी से संबंधित जानकारी साझा करने का आग्रह किया है।
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