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Jammu News: पीओके में बसे आतंकी की संपत्ति जब्त
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संवाद न्यूज एजेंसी
रामबन। आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस ने मंगलवार को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत धरमकुंड इलाके में एक आतंकवादी की अचल संपत्ति जब्त की।
पुलिस के अनुसार, संपत्ति सुंबर निवासी आतंकवादी अली मोहम्मद उर्फ इब्राहिम शेख की है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में बसा हुआ है। आतंकी अली मोहम्मद के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में एक कनाल और 11 मरला की कृषि भूमि दर्ज है। यह खसरा नंबर 675 और खेवट नंबर 98 के अंतर्गत आती है। यह संपत्ति गांव सुंबर, तहसील और जिला रामबन में है।
एसएसपी कुलबीर सिंह की देखरेख में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक टीम ने यूएपीए की धारा 25 के तहत संपत्ति को जब्त किया। इसके साथ ही संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण पर रोक लगाने संबंधी नोटिस लगाए गए। कानूनी प्रक्रियाओं को पुलिस टीम और कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में अंजाम दिया गया।
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रामबन। आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस ने मंगलवार को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत धरमकुंड इलाके में एक आतंकवादी की अचल संपत्ति जब्त की।
पुलिस के अनुसार, संपत्ति सुंबर निवासी आतंकवादी अली मोहम्मद उर्फ इब्राहिम शेख की है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में बसा हुआ है। आतंकी अली मोहम्मद के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में एक कनाल और 11 मरला की कृषि भूमि दर्ज है। यह खसरा नंबर 675 और खेवट नंबर 98 के अंतर्गत आती है। यह संपत्ति गांव सुंबर, तहसील और जिला रामबन में है।
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एसएसपी कुलबीर सिंह की देखरेख में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक टीम ने यूएपीए की धारा 25 के तहत संपत्ति को जब्त किया। इसके साथ ही संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण पर रोक लगाने संबंधी नोटिस लगाए गए। कानूनी प्रक्रियाओं को पुलिस टीम और कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में अंजाम दिया गया।
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