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जानें, धारा 370 में कश्मीर को मिलते हैं कौन से विशेषाधिकार?

Sat, 17 Dec 2016 05:16 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू Updated Sat, 17 Dec 2016 05:16 PM IST
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privilages to kashmir under article 370
article 370 - फोटो : File Photo

जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के एक फैसले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान के दायरे में रहकर ही विशेष शक्तियां दी जा सकती हैं। कश्मीर को विशेषाधिकार देने से जुड़े प्रावधानों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में उल्लिखित किया गया है। जानें अनुच्छेद 370 के तहत कश्मीर को कौन कौन से विशेषाधिकार दिए गए हैं। 

privilages to kashmir under article 370
constitution of India - फोटो : File Photo
संविधान की धारा 370 को संविधान में अस्थायी, परिवर्तनीय और विशेष प्रावधान के शीर्षक से उल्लिखित किया गया है। 
privilages to kashmir under article 370
kashmir - फोटो : File Photo
धारा 370 के अंतर्गत कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता का विशेषाधिकार मिलता है जबकि भारत के किसी अन्य राज्य में रहने वाले लोगों को एकल नागरिकता का अधिकार है। 
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privilages to kashmir under article 370
- फोटो : File Photo
जम्मू कश्मीर में भारत के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान को अपराध नहीं माना जाता है। 
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privilages to kashmir under article 370
जम्मू-कश्मीर व‌िधानसभा - फोटो : File Photo
जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है जबकि अन्य राज्यों में ये कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। 
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