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Jammu News: पुलिसकर्मियों को नए आपराधिक कानूनों की दी जानकारी
Sun, 12 Jan 2025 10:15 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Sun, 12 Jan 2025 10:15 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। जिला पुलिस लाइन सांबा में नए आपराधिक कानूनों पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन किया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तीन नए आपराधिक कानूनों से परिचित कराना था।
इंस्पेक्टर रैंक के तीन मास्टर ट्रेनरों ने विभिन्न पुलिस थानों के 25 पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान राजपत्रित पुलिस अधिकारियों और वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा विशेष व्याख्यान भी दिए गए हैं। प्रशिक्षण अवधि के दौरान नए आपराधिक कानूनों जैसे भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) पर व्याख्यान दिए गए, जिन्होंने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह ले ली है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का समन्वय और पर्यवेक्षण डीएसपी डीएआर द्वारा किया गया था, जो कार्यक्रम के नोडल अधिकारी भी हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम साप्ताहिक आधार पर तब तक जारी रहेगा जब तक सांबा पुलिस के सभी पुलिसकर्मी नए आपराधिक कानूनों से परिचित नहीं हो जाते।
एक अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में एसएसपी की देखरेख में जिला पुलिस लाइन सांबा में ई-साक्ष्य ऐप पर सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें सभी पर्यवेक्षी अधिकारियों, थाना प्रभारी और जांच अधिकारियों ने भाग लिया। उक्त प्रशिक्षण का उद्देश्य सभी प्रतिभागियों को जांच में ई-साक्ष्य ऐप के उपयोग के बारे में जागरूक करना और उन्हें उक्त ऐप के उपयोग पर व्यावहारिक अभ्यास प्रदान करना था।
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सांबा। जिला पुलिस लाइन सांबा में नए आपराधिक कानूनों पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन किया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तीन नए आपराधिक कानूनों से परिचित कराना था।
इंस्पेक्टर रैंक के तीन मास्टर ट्रेनरों ने विभिन्न पुलिस थानों के 25 पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान राजपत्रित पुलिस अधिकारियों और वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा विशेष व्याख्यान भी दिए गए हैं। प्रशिक्षण अवधि के दौरान नए आपराधिक कानूनों जैसे भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) पर व्याख्यान दिए गए, जिन्होंने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह ले ली है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का समन्वय और पर्यवेक्षण डीएसपी डीएआर द्वारा किया गया था, जो कार्यक्रम के नोडल अधिकारी भी हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम साप्ताहिक आधार पर तब तक जारी रहेगा जब तक सांबा पुलिस के सभी पुलिसकर्मी नए आपराधिक कानूनों से परिचित नहीं हो जाते।
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एक अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में एसएसपी की देखरेख में जिला पुलिस लाइन सांबा में ई-साक्ष्य ऐप पर सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें सभी पर्यवेक्षी अधिकारियों, थाना प्रभारी और जांच अधिकारियों ने भाग लिया। उक्त प्रशिक्षण का उद्देश्य सभी प्रतिभागियों को जांच में ई-साक्ष्य ऐप के उपयोग के बारे में जागरूक करना और उन्हें उक्त ऐप के उपयोग पर व्यावहारिक अभ्यास प्रदान करना था।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन पर मौजूद विधायक व वक्ता।
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