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पाकिस्तानी घुसपैठिए को दो साल की कैद
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू
Updated Tue, 10 Jan 2017 01:01 AM IST
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जेल
- फोटो : Demo Pic.
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद अकरम चौधरी ने 80 साल के पाक नागरिक मोहम्मद नजीर निवासी सांदे लाहौर को दो साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। नजीर को सुचेतगढ़ सीमा से पकड़ा गया था।
पुलिस केस अनुसार 10 अक्तूबर 2014 को सुचेतगढ़ सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों ने संदिग्ध गतिविधियां देखीं और पिल्लर नंबर 910 पर विशेष नाका लगाया। इस पिल्लर से मोहम्मद नजीर भारतीय सीमा से घुस रहा था। अंतरराष्ट्रीय सीमा से करीब 150 मीटर अंदर नजीर घुुस आया था। उससे पूछताछ की गई।
जेब से 5094 पाक करेंसी बरामद की गई। उसके पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं था। बीएसएफ ने नजीर को पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने 14 विदेशी एक्ट और 3/6 इंडियन पासपोर्ट एक्ट के तहत केस दर्ज किया और कोर्ट में चालान पेश किया।
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पब्लिक प्रोसीक्यूटर अजय सिंह मन्हास की दलीलों के बाद मोहम्मद नजीर को अलग-अलग धाराओं के तहत दो साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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पुलिस केस अनुसार 10 अक्तूबर 2014 को सुचेतगढ़ सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों ने संदिग्ध गतिविधियां देखीं और पिल्लर नंबर 910 पर विशेष नाका लगाया। इस पिल्लर से मोहम्मद नजीर भारतीय सीमा से घुस रहा था। अंतरराष्ट्रीय सीमा से करीब 150 मीटर अंदर नजीर घुुस आया था। उससे पूछताछ की गई।
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जेब से 5094 पाक करेंसी बरामद की गई। उसके पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं था। बीएसएफ ने नजीर को पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने 14 विदेशी एक्ट और 3/6 इंडियन पासपोर्ट एक्ट के तहत केस दर्ज किया और कोर्ट में चालान पेश किया।
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पब्लिक प्रोसीक्यूटर अजय सिंह मन्हास की दलीलों के बाद मोहम्मद नजीर को अलग-अलग धाराओं के तहत दो साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।