फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Order to repay the loan amount taken from the bank along with interest

Jammu News: बैंक से ली कर्ज की राशि ब्याज समेत चुकाने के आदेश

Tue, 15 Jul 2025 01:39 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू Updated Tue, 15 Jul 2025 01:39 AM IST
विज्ञापन
Order to repay the loan amount taken from the bank along with interest
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

सांबा। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत ने बैंक कर्ज की अदायगी न करने के मामले में बैंक की याचिका पर फैसला देते हुए आरोपी को बैंक की बकाया कर्ज राशि चुकता करने का आदेश दिया है। भारतीय स्टेट बैंक की सुपवाल शाखा की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर कर शिकायत की थी कि आरोपी अशोक कुमार निवास सुंजवां, विजयपुर ने वर्ष 2018 में व्यवसाय के लिए स्टेट बैंक की सुपवाल शाखा से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 1 लाख 50 हजार रुपये कर्ज लिया था।

आरोपी ने नियम व शर्तों का पालन न करते हुए बैंक कर्ज की किस्त नहीं भरी। परिणाम स्वरूप बैंक की तरफ से उसे डिफाल्टर करार देते हुए कर्ज किश्त चुकाने के लिए नोटिस जारी किया गया। बैंक के अनुसार आरोपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। आरोपी पर 15 जनवरी 2020 तक 1 लाख 77 हजार 442 रुपये कर्ज राशि बकाया है। इस पर मामले को कोर्ट के संज्ञान में लाया गया। कोर्ट ने बैंक की याचिका को स्वीकार करते हुए अभियुक्त को बैंक से ली गई कर्ज की बकाया राशि ब्याज समेत चुकाने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed