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Jammu News: सहायकों व किराएदारों की पुष्टि पुलिस से कराने के आदेश जारी
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सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने लिया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। उपायुक्त सांबा अनुराधा गुप्ता ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर अन्य राज्यों से आए लोगों की निशानदेही करने और उनकी पुष्टि पुलिस से कराने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने यह फैसला सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बनाए रखने के लिए लिया है।
जिला स्तरीय स्थायी समिति की बैठक में एसएसपी सांबा ने लोगों की पुष्टि कराने की आवश्यकता पर जोर दिया था। कहा कि उद्योगों, निर्माण कंपनियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, घरेलू सहायकों, किरायेदारों (वाणिज्यिक और कृषि), आदि में काम करने वाले अन्य राज्यों के लोग देश-विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। असामाजिक तत्व किरायेदारों और घरेलू सहायकों के वेश में आवासीय क्षेत्रों में छिपने की कोशिश करते हैं। बीएसएफ अधिकारियों ने भी कुछ बाहरी परिवारों को अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के करीब बसाने पर चिंता जताई है।
अब सभी जमींदारों, संपत्तियों के मालिक, व्यावसायिक प्रतिष्ठान के मालिक, अटॉर्नी धारक, किसी भी क्षमता में संपत्तियों के प्रभारी व्यक्ति कोई सहायक रखने या किसी को अपनी जगह किराए पर देने पर पुलिस से उनकी पुष्टि करवाएंगे। इसके लिए उन्हें 10 दिनों के भीतर एक घोषणा फॉर्म भरकर पुलिस स्टेशन में अपने और किरायेदार के हस्ताक्षर के साथ जमा कराना होगा। जिन मालिकों ने अपनी जमीनों में झुग्गियों को अनुमति दी है, उन्हें भी घोषणा पत्र के अनुसार विवरण का खुलासा करना होगा। सांबा में प्रत्येक एसएचओ बाहरी लोगों का सत्यापन करेगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। उपायुक्त सांबा अनुराधा गुप्ता ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर अन्य राज्यों से आए लोगों की निशानदेही करने और उनकी पुष्टि पुलिस से कराने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने यह फैसला सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बनाए रखने के लिए लिया है।
जिला स्तरीय स्थायी समिति की बैठक में एसएसपी सांबा ने लोगों की पुष्टि कराने की आवश्यकता पर जोर दिया था। कहा कि उद्योगों, निर्माण कंपनियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, घरेलू सहायकों, किरायेदारों (वाणिज्यिक और कृषि), आदि में काम करने वाले अन्य राज्यों के लोग देश-विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। असामाजिक तत्व किरायेदारों और घरेलू सहायकों के वेश में आवासीय क्षेत्रों में छिपने की कोशिश करते हैं। बीएसएफ अधिकारियों ने भी कुछ बाहरी परिवारों को अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के करीब बसाने पर चिंता जताई है।
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अब सभी जमींदारों, संपत्तियों के मालिक, व्यावसायिक प्रतिष्ठान के मालिक, अटॉर्नी धारक, किसी भी क्षमता में संपत्तियों के प्रभारी व्यक्ति कोई सहायक रखने या किसी को अपनी जगह किराए पर देने पर पुलिस से उनकी पुष्टि करवाएंगे। इसके लिए उन्हें 10 दिनों के भीतर एक घोषणा फॉर्म भरकर पुलिस स्टेशन में अपने और किरायेदार के हस्ताक्षर के साथ जमा कराना होगा। जिन मालिकों ने अपनी जमीनों में झुग्गियों को अनुमति दी है, उन्हें भी घोषणा पत्र के अनुसार विवरण का खुलासा करना होगा। सांबा में प्रत्येक एसएचओ बाहरी लोगों का सत्यापन करेगा।
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