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सरकार की बिना अनुमति विदेश नहीं घूम पाएंगे अधिकारी, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

Tue, 16 Feb 2021 11:19 AM IST
करिश्मा चिब न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: करिश्मा चिब Updated Tue, 16 Feb 2021 11:19 AM IST
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Officials will not be able to go abroad without government permission, action will be taken for violation of rules
employees logo - फोटो : अमर उजाला
सरकारी कर्मचारी और अधिकारी सरकार की अनुमति के बिना विदेश यात्रा पर नहीं जा सकेंगे। उन्हें निजी मामलों के लिए भी प्रशासनिक विभाग से अनुमति लेनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
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सामान्य प्रशासनिक विभाग के आयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने सोमवार को जारी आदेश में कहा कि वित्त विभाग की ओर से 21 फरवरी 2019 को जारी सर्कुलर में साफ है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए स्टेशन छोड़ने से पहले संबंधित प्राधिकरण की अनुमति लेना जरूरी होगा।
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यह आदेश निजी मामलों के लिए विदेश जाने वाले कर्मचारियों पर भी लागू है। इसी सर्कुलर को संज्ञान में लेते हुए एक बार फिर प्रशासन ने चेताया है कि सरकार को बिना बताए विदेश जाने वाले कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सभी सरकारी विभागों, पीएसयूएस, बोर्ड, आयोग के कर्मचारियों और अधिकारियों पर यह नियम लागू होंगे। वे बिना सरकार की अनुमति लिए विदेश में अपने निजी मामलों के लिए दौरा नहीं कर सकते हैं। बिना मंजूरी लिए गए ऐसे कर्मियों पर प्रशासनिक सचिव/एचओडी कार्रवाई तय करेंगे।
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