फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   no more parking at parade ground

पार्किंग के संबंध में आया ये अहम फैसला, पढ़ें खबर

Tue, 30 Sep 2014 11:05 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू Updated Tue, 30 Sep 2014 11:05 PM IST
विज्ञापन
no more parking at parade ground

परेड मैदान पर अब वाहनों की पार्किंग नहीं होगी। खेल मैदानों को पार्किंग स्थल बनाने के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने नगर निगम कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। जस्टिस वीरेंद्र सिंह और जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने निगम कमिश्नर से कहा है कि वह हलफनामा दायर कर तीन दिनों में बताएं कि उन्होंने खेल मैदान में पार्किंग रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं।

विज्ञापन


साथ ही भविष्य में खेल मैदानों को किसी भी सूरत में खेल मैदान में पार्किंग न हो, इसका ध्यान रखा जाए। जेएंडके क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन और लक्ष्मी क्रिकेट क्लब के संचालक शंभू नाथ ने जनहित याचिका दायर कर अदालत से अपील की थी कि खेल मैदान को पार्किंग स्थल या किसी अन्य उपयोग के लिए न किया जाए।
विज्ञापन


निगम कमिश्नर और आईजी ट्रैफिक को उक्त निर्देश जारी करते हुए खंडपीठ ने पाया कि यह भी जांच करनी जरूरी है  परेड खेल मैदान को सामान्य तौर पर पार्किंग के लिए उपयोग किया जाता है या नहीं। इसलिए जरूरी है कि कोर्ट कमिश्नर मौके पर जाएं और वास्तविक स्थिति का जायजा लें। इस संबंध में खंडपीठ ने एडवोकेट वाई टाक को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए दो दिनों में रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


अदालत में जेएमसी की ओर से उपस्थित एडवोकेट एसएस नंदा को खंडपीठ ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि बच्चों के खेल मैदान परेड में कोई वाहन प्रवेश न हो। इस निर्देश का अनुपालन निगम कमिश्नर, आईजी ट्रैफिक, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर और निगम पालन करें।
जेएनएफ

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed