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News Criminal Law: जम्मू में एक जुलाई को थाना दिवस, सभी पुलिस स्टेशन में पढ़ाया जाएगा नए कानूनों का पाठ

Sun, 30 Jun 2024 03:34 PM IST
kumar गुलशन कुमार अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू कश्मीर
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू कश्मीर Published by: kumar गुलशन कुमार Updated Sun, 30 Jun 2024 03:34 PM IST
सार

जम्मू जिले के सभी थानों में थाना दिवस मनाया जाएगा। हर थाने में तीन नए कानूनों पर चर्चा होगी और लोगों को इनके प्रावधानों के प्रति जागरूक किया जाएगा।

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News Criminal Law: Police station day on July 1 in Jammu
सुरक्षाबल (फाइल) - फोटो : एजेंसी

विस्तार

एक जुलाई को तीन नए कानून लागू होगे। इस दिन जिले के सभी थानों में थाना दिवस मनाया जाएगा। हर थाने में तीन नए कानूनों पर चर्चा होगी और लोगों को इनके प्रावधानों के प्रति जागरूक किया जाएगा। शनिवार को पक्का डंगा थाने में क्षेत्रों के लोगों के साथ पुलिस ने बैठक की। बैठक में एसएसपी डॉ. विनोद कुमार मौजूद रहे। 

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इस दौरान उन्होंने कहा कि बैठक का उद्देश्य क्षेत्र के लोगों के साथ पुलिस से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा हुई। इसमें नशे के खिलाफ पुलिस द्वार चलाए जा रहे अभियान से लोगों को रूबरू करवाया साथ ही उन्हें नशे को हर सूचना पुलिस को देने को आह्वान किया। 
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इस दौरान एसएसपी ने कहा कि एक जुलाई से तीन नए कानून लागू हो रहे है। इसको लेकर सभी तरह की तैयारियां कर ली गई है। इस दिन हर थाने में कार्यक्रम होगा। सुबह दस बजे कार्यक्रम शुरू होगा। 
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थाने के आसपास के इलाकों से लोग इसमें मौजूद रहेंगे। यहां तीन नए कानूनों से आए बदलावों के लोगों को रूबरू करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर थाने के प्रभारी कानून में आए बदलाव विशेष कर महिलाओं व लड़कियों से जुड़े अपराधों पर विशेष रूप से जागरूक करेंगे।



पीआईबी ने नए आपराधिक कानूनों का पढ़ाया पाठ

प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) लेह ने शनिवार को डीसी कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में तीन नए आपराधिक कानूनों पर एक दिवसीय कार्यशाला करवाई। ये नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक जुलाई से लागू होंगे कार्यशाला की अध्यक्षता एडीडीसी लेह सोनम नोरबू ने की। विशेषज्ञ वक्ता बार एसोसिएशन लेह के अध्यक्ष मोहम्मद शफी लस्सू थे। सीबीसी जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के निदेशक गुलाम अब्बास भी उपस्थित थे। 

नोरबू ने कहा कि मीडिया संदेश को प्रसारित करने में मदद करेगा और नए कानूनों के बारे में जानकारी को आम जनता तक पहुंचाएगा। उन्होंने मीडिया से पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करने पर जोर दिया, ताकि लोगों को उनके अधिकारों के बारे में सही और अद्यतन जानकारी मिल सके और उन्हें कानून और कानून लागू करने वाले अधिकारियों से क्या उम्मीद करनी चाहिए। 

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