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नगर निगम तीन हफ्तों में दें आधुनिक बूचड़खाने बनाने की रिपोर्ट
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जम्मू। प्रदेश के दोनों राजधानी शहरों में आधुनिक बूचड़खाने के निर्माण के लिए नगर निगमों को तीन हफ्ते में उच्च न्यायालय में ताजा जानकारी संबंधी पेश करनी होगी। यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्थल और न्यायाधीश मोहन लाल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
जम्मू और श्रीनगर नगर निगम को गैर पंजीकृत बूचड़खाने, मीट की दुकानों और बिना लाइसेंस के चलने वाले बूचड़खानों को बंद करने के संबंध में जानकारी देने के लिए कहा गया है। गैर सरकारी संस्था ने इन्हें बंद करने की याचिका दायर की थी।
यह मामला न्यायालय पहुंचने पर निगम की ओर से जानकारी दी गई थी। इसमें बताया गया था कि इसके लिए टेंडर कर दिए हैं। सात-आठ माह में काम पूरा हो जाएगा। इस पर खंडपीठ ने कहा कि यह वक्त निकल चुका है और यह नहीं बताया गया कि काम शुरू हुआ या नहीं। लिहाजा तीन हफ्तों में नगर निगम बताए कि इनके निर्माण के लिए क्या किया गया है।
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जम्मू और श्रीनगर नगर निगम को गैर पंजीकृत बूचड़खाने, मीट की दुकानों और बिना लाइसेंस के चलने वाले बूचड़खानों को बंद करने के संबंध में जानकारी देने के लिए कहा गया है। गैर सरकारी संस्था ने इन्हें बंद करने की याचिका दायर की थी।
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यह मामला न्यायालय पहुंचने पर निगम की ओर से जानकारी दी गई थी। इसमें बताया गया था कि इसके लिए टेंडर कर दिए हैं। सात-आठ माह में काम पूरा हो जाएगा। इस पर खंडपीठ ने कहा कि यह वक्त निकल चुका है और यह नहीं बताया गया कि काम शुरू हुआ या नहीं। लिहाजा तीन हफ्तों में नगर निगम बताए कि इनके निर्माण के लिए क्या किया गया है।
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