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नियमों को ताक पर रखकर चल रहा नगर निगम जम्मू, शिकायतों से हड़कंप, लटकी कार्रवाई की तलवार

Sat, 07 Dec 2019 03:44 PM IST
प्रशांत कुमार सतीश वालिया , जम्मू
सतीश वालिया , जम्मू Published by: प्रशांत कुमार Updated Sat, 07 Dec 2019 03:44 PM IST
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Municipal Corporation Jammu bypassing rules, Construction contracts given to Councilors relatives
जम्मू नगर निगम - फोटो : सोशल मीडिया

नगर निगम जम्मू में एक दर्जन से ज्यादा पार्षदों ने परिजनों-रिश्तेदारों को ही ठेके दे दिए हैं। किसी पार्षद की पत्नी के नाम पर काम का ठेका जारी हुआ है तो किसी के अन्य रिश्तेदार को काम मिला है। एक पार्षद के नाम तो संबंधित वार्ड की सफाई का ठेका ही जारी कर दिया गया।

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नगर निगम के पास दर्जन भर शिकायतों की प्रारंभिक जांच में आरोपों की पुष्टि से पार्षदों की सदस्यता पर तलवार लटक गई है।  नियमों को ताक पर रखकर ठेके जारी करने के मामले में नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत की बात भी सामने आ रही है। नगर निगम आयुक्त कार्यालय इन मामलों की जांच में जुट गया है।
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म्युनिसिपल एक्ट 2000 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी पार्षद न तो खुद और न ही अपने किसी रिश्तेदार को निर्माण ठेके दिला सकते हैं। जम्मू नगर निगम आयुक्त कार्यालय में एक दर्जन से ज्यादा शिकायतों में पार्षदों पर खुद के नाम या फिर रिश्तेदारों के नाम ठेके जारी करवाने के आरोप हैं। प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए गए हैं। अब पार्षदों के अलावा वो अधिकारी भी नप सकते हैं जो नियमों को ताक पर रखकर ठेका आवंटन के लिए जिम्मेदार हैं।

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ठेका आवंटन से पहले नहीं की गई जांच

शिकायतों में कहा गया है कि अधिकारियों ने विभिन्न कार्यों के ठेके जारी करने से पहले दस्तावेजों की जांच और नाम पतों की ठीक से पड़ताल नहीं की। ऐसे में उनकी मिलीभगत प्रतीत होती है।
 

नगर निगम एक्ट 2000 के नियमों के अनुसार पार्षद खुद या फिर रिश्तेदार के नाम पर ठेका नहीं ले सकते हैं। नियमों की अवहेलना पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है, जिसे सुनिश्चित किया जाएगा।

- पंकज मंगोत्रा, आयुक्त नगर निगम




 

पार्षद के सगे संबंधी के नाम ठेके जारी नहीं हो सकते। निगम के दायरे में यदि ऐसा हुआ है तो म्युनिसिपल एक्ट में कार्रवाई के प्रावधानों के तहत ही कार्रवाई होगी
- पूर्णिमा शर्मा, डिप्टी मेयर नगर निगम जम्मू

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