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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Money laundering case: Former minister Lal Singh wife and son interrogated by ED for three hours in Jammu

मनी लांड्रिंग केस: जम्मू में पूर्व मंत्री लाल सिंह की पत्नी और बेटे से तीन घंटे पूछताछ, दर्ज किए बयान

Thu, 26 Oct 2023 10:28 AM IST
kumar गुलशन कुमार अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: kumar गुलशन कुमार Updated Thu, 26 Oct 2023 10:28 AM IST
सार

ईडी की टीम ने लाल सिंह और अन्य के जम्मू, कठुआ और पठानकोट में आठ ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की थी। यह पूछताछ लाल सिंह की पत्नी कांता अंडोत्रा के नाम पर संचालित आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट स्थापना के लिए भूमि खरीद में कथित अनियमितताओं के संबंध में है।

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Money laundering case: Former minister Lal Singh wife and son interrogated by ED for three hours in Jammu
पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को पूर्व मंत्री लाल सिंह की पत्नी और बेटे से करीब तीन घंटे तक पूछताछ की। ईडी ने जम्मू के नरवाल स्थित कार्यालय में दोनों को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था।

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बीते 17 अक्तूबर को ईडी की टीम ने लाल सिंह और अन्य के जम्मू, कठुआ और पठानकोट में आठ ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की थी। यह पूछताछ लाल सिंह की पत्नी कांता अंडोत्रा के नाम पर संचालित आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट स्थापना के लिए भूमि खरीद में कथित अनियमितताओं के संबंध में है।
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सूत्रों का कहना है कि ईडी ने इस मामले में पूर्व नायब तहसीलदार रविंदर सिंह को भी समन जारी किया है। जो इस मामले में तीसरे मुख्य गवाह हैं। उनसे भी पूछताछ होगी और उनको बयान भी दर्ज होंगे। संभव है कि आने वाले दिनों में लाल सिंह को भी पूछताछ और उनके बयान लेने के लिए कार्यालय बुलाया जाए। हालांकि इसके बारे में कोई भी अधिकारी बात नहीं कर रहा।

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क्या है मामला

सीबीआई ने 12 सितंबर 2020 को इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद ईडी ने मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया है। सीबीआई इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दायर कर चुकी है। आरोप पत्र में बताया गया था कि जम्मू और कश्मीर कृषि सुधार अधिनियम, 1976 की धारा 14 का उल्लंघन कर गिफ्ट डीड के माध्यम से लगभग 329 कनाल भूमि हासिल की।

जांच में ईडी ने पाया कि ट्रस्ट द्वारा डीपीएस स्कूल और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने के लिए अतिरिक्त भूमि का सक्रिय रूप से उपयोग किया जा रहा है। इस मामले में ट्रस्ट के अध्यक्ष, भूमि दान करने वालों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों, गवाहों से संबंधित लोग शामिल हैं जिन्होंने कार्यों को निष्पादित किया था और तत्कालीन पटवारी रहे रविंदर सिंह ने गलत तरीके से आरबी शैक्षणिक ट्रस्ट को जमीन देने के लिए तीन फर्द काटे।

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