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Jammu News: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चौ. लाल सिंह की रिमांड 14 दिन और बढ़ी
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- सीबीआई कोर्ट ने आरोपी को जिला जेल अंबफला में भेजने के जारी किए निर्देश
- अब एक दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई
जम्मू। सीबीआई की विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह की रिमांड 14 दिन और बढ़ा दी है। अब आरोपी को जिला जेल अंबफला (जम्मू) में रखा जाएगा। विशेष न्यायाधीश बाला ज्योति ने शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। शनिवार सुबह 10 बजे लाल सिंह वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए।
जांच अधिकारी ने कानून और व्यवस्था को प्रभावित करने की आशंका के मद्देनजर 14 दिनों की अवधि के लिए आरोपी की न्यायिक रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। विशेष लोक अभियोजक अश्वनी खजूरिया ने कोर्ट को बताया कि वर्तमान मेडिकल सर्टिफिकेट के अनुसार आरोपी शारीरिक रूप से स्वस्थ है। अदालत ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और आरोपी एक गंभीर और गैर जमानती अपराध में शामिल है, इसलिए उनको 14 दिन की अवधि के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाता है। जेल में नियमों के तहत आरोपी की नियमित स्वास्थ्य जांच कराने के भी आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही जेल अधीक्षक को नियमों के तहत उनको सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। न्यायिक रिमांड की अवधि समाप्त होने पर एक दिसंबर को लाल सिंह को पुन: अदालत में पेश किया जाएगा। कोर्ट ने ईडी को जांच में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। इससे पहले पूर्व मंत्री को 12 दिन तक ईडी की हिरासत में रखा गया था। बता दें कि डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी (डीएसएसपी) के अध्यक्ष लाल सिंह को सात नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। - जेएनएफ
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- अब एक दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई
जम्मू। सीबीआई की विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह की रिमांड 14 दिन और बढ़ा दी है। अब आरोपी को जिला जेल अंबफला (जम्मू) में रखा जाएगा। विशेष न्यायाधीश बाला ज्योति ने शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। शनिवार सुबह 10 बजे लाल सिंह वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए।
जांच अधिकारी ने कानून और व्यवस्था को प्रभावित करने की आशंका के मद्देनजर 14 दिनों की अवधि के लिए आरोपी की न्यायिक रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। विशेष लोक अभियोजक अश्वनी खजूरिया ने कोर्ट को बताया कि वर्तमान मेडिकल सर्टिफिकेट के अनुसार आरोपी शारीरिक रूप से स्वस्थ है। अदालत ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और आरोपी एक गंभीर और गैर जमानती अपराध में शामिल है, इसलिए उनको 14 दिन की अवधि के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाता है। जेल में नियमों के तहत आरोपी की नियमित स्वास्थ्य जांच कराने के भी आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही जेल अधीक्षक को नियमों के तहत उनको सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। न्यायिक रिमांड की अवधि समाप्त होने पर एक दिसंबर को लाल सिंह को पुन: अदालत में पेश किया जाएगा। कोर्ट ने ईडी को जांच में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। इससे पहले पूर्व मंत्री को 12 दिन तक ईडी की हिरासत में रखा गया था। बता दें कि डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी (डीएसएसपी) के अध्यक्ष लाल सिंह को सात नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। - जेएनएफ
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