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राज्यपाल ने मंत्रियों के अधिकार मुख्य सचिव को सौंपे

Fri, 15 Jan 2016 10:15 AM IST
Updated Fri, 15 Jan 2016 10:15 AM IST
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ministers's authority referred to chief secretary

रियासत में राज्यपाल शासन के मद्देनजर मंत्रियों के अधिकार मुख्य सचिव तथा प्रशासनिक सचिवों को सौंपे गए हैं। राज्यपाल एनएन वोहरा ने विकास कार्यों तथा प्रशासनिक मामलों के लिए अधिकार हस्तांतरित किए हैं।

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मुख्य सचिव को साढ़े सात करोड़ रुपये से अधिक और 20 करोड़ रुपये तक के कामों एवं प्रोजेक्टों को मंजूर करने का अधिकार दिया गया है। मंजूरी योजना एवं विकास विभाग तथा वित्त विभाग की सहमति से दी जाएगी।
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मुख्य सचिव को केंद्रीय अनुदानित योजनाओं तथा प्लान योजनाओं के तहत 50 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर करने के भी अधिकार दिए गए हैं।

प्रशासनिक सचिवों को साढ़े सात करोड़ रुपये तक की मंजूरी का अधिकार

ministers's authority referred to chief secretary

प्रशासनिक सचिवों को साढ़े सात करोड़ रुपये तक के काम को प्रशासनिक मंजूरी का अधिकार दिया गया है। इन्हें 25 लाख रुपये तक की राशि की अग्रिम निकासी तथा इससे ऊपर की राशि वित्त विभाग की सहमति से जारी करने का अधिकार भी सौंपा गया है।

प्रशासनिक मामलों में सचिवों को अधिकारियों को राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेजने, मेडिकल अटेंडेंस-अलाउंस रूल के मामले, अधिकारियों की छुट्टी को मंजूरी, पेंशन तथा जीएफ फंड के मामलों को मंजूरी देने को कहा गया है।

इसके अलावा योजना व विकास विभाग, वित्त, जीएडी, रेवन्यू, उच्च शिक्षा, श्रम व रोजगार, सीएपीडी, स्कूल शिक्षा तथा विधि विभाग को उनके अधीन प्राप्त अधिकार भी दिए गए हैं। इसके साथ ही जिन मामलों का उल्लेख नहीं किया गया वह मुख्य सचिव के माध्यम से राज्यपाल तक भेजे जाएंगे।

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