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सांबाः ये दुकानें सिर्फ रविवार को खुलेंगी, दोपहर 12 से 3 बजे कर सकेंगे खरीदारी
Fri, 15 May 2020 02:40 PM IST
प्रशांत कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Fri, 15 May 2020 02:40 PM IST
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जम्मू-कश्मीर में लॉकडाउन
- फोटो : ani
कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान बंद आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य दुकानों को प्रशासन ने सशर्त खोलने के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत अब रेडीमेड कपड़े, जूते, मनियारी आदि की दुकानें सिर्फ रविवार को खुलेंगी।
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उपायुक्त रोहित खजूरिया की ओर से वीरवार को जारी नए आदेश के अनुसार, गैर आवश्यक वस्तुओं जैसे रेडीमेड कपड़े, जूते और प्रसाधन सामग्री की दुकानें सिर्फ रविवार दोपहर 12 से 3 बजे तक, मनियारी व कास्मेटिक की दुकानें रविवार शाम 4 बजे से 6 बजे तक, कपडे़ की दुकानें सिर्फ बुधवार दोपहर 12 बजे से तीन बजे तक ही खुलेंगी। प्रशासन के अनुसार एक परीक्षण के आधार पर यह आदेश जारी किए गए हैं।
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लगातार बंदी के कारण दुकानदार काफी परेशान थे। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, तब से इन दुकानदारों के प्रतिष्ठान बंद पडे़ हैं। व्यापार मंडल के सदस्यों ने भी प्रशासन से इस समस्या का समाधान करने की अपील की थी। इससे पहले सरकारी आदेश अनुसार यह सूचित किया गया था कि दवा की दुकानें, परीक्षण प्रयोगशालाएं, डॉक्टरों के क्लीनिक (सभी चिकित्सा सुविधाएं), दूध, सब्जी, फल, बेकरी और पोल्ट्री आदि की दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी।
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इसके अलावा अन्य किराने की दुकानें सप्ताह में 5 दिन (सोमवार, मंगलवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार) जबकि मोबाइल और बिजली उपकरणों की दुकानें सप्ताह में दो दिन (बुधवार और रविवार) को खुलेंगी।
आधे कर्मचारी रखने का आदेश
प्रशासन की ओर से कहा गया है कि यदि नियमों का उल्लंघन होते हुए पाया गया तो आदेश तुरंत वापस ले लिया जाएगा। सभी दुकान के मालिकों को सलाह दी गई है, कि दुकानों के कामकाज के लिए पचास प्रतिशत कर्मचारी ही रखें। इसके साथ ही सभी प्रकार की सावधानियां बरतें और प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें।