फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   know the story of rape charge free of teacher

जानिए दुष्कर्म के आरोप से मुक्त हुए शिक्षक की कहानी

Tue, 21 Oct 2014 01:20 PM IST
Updated Tue, 21 Oct 2014 01:20 PM IST
विज्ञापन
know the story of rape charge free of teacher

नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोप में ट्रायल का सामना कर रहे शिक्षक वलायत हुसैन को प्रिंसिपल सेशन जज पुंछ जफर हुसैन बेग की अदालत ने अभियोजन की विफलता के कारण आरोप से बरी कर दिया।

विज्ञापन


अभियोजन केस के अनुसार उक्त शिक्षक ने अपने ही स्कूल की नाबालिग छात्रा के साथ स्कूल के स्टोर रूम में सुबह आठ बजे दुष्कर्म किया। साथ ही किसी को घटना के बारे न बताने की धमकी दी।
विज्ञापन


आरोपी ने 5-6 दिनों के बाद फिर छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। 2-3 बार यह हरकत होने पर छात्रा गर्भवती हो गई। शिकायत पर आरोपी के खिलाफ आरपीसी की धारा 376 के तहत 11 जून 2014 को आरोप तय हुए।
विज्ञापन
विज्ञापन

पीड़िता छात्रा ने कहा, दबाव में दिया बयान

know the story of rape charge free of teacher

प्रिंसिपल सेशन जज ने सुनवाई के दौरान पाया कि पीड़ित ने खुद स्वीकार किया कि आरोपी ने उससे दुष्कर्म नहीं किया और वह बेकसूर है।

सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज हुए बयान में छात्रा ने कहा कि पुलिस और उसके अभिभावकों ने आरोपी के खिलाफ बयान दर्ज करवाने का दबाव डाला था।

अदालत ने कहा कि जब पीड़ित खुद आरोपी को बेकसूर बता रही है तो ऐसे में उसके खिलाफ केस चलाने का कोई औचित्य नहीं है। तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने चालान को खारिज कर आरोपी को बरी कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed