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जरूर पढ़ें, बाढ़ पीड़ितों के लिए आई राहत भरी खबर

Sat, 27 Sep 2014 02:16 AM IST
Updated Sat, 27 Sep 2014 02:16 AM IST
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JK HC directs insurance companies to pay 50 percent of insured amount

जम्मू-कश्मीर के बाढ़ पीड़ित व्यापारियों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को कश्मीर चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला देते हुए बेंच ने बीमा (इंश्योरेंस) कंपनियों को 25 लाख से अधिक की पालिसी वाले व्यापारियों को बीमित राशि का 50 फीसदी और 25 लाख से कम की पालिसी वाले व्यापारियों को बीमित राशि का 95 फीसदी भुगतान करने के निर्देश जारी किए हैं।

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25 लाख से ज्यादा पालिसी वालों को लाभ

JK HC directs insurance companies to pay 50 percent of insured amount

हाईकोर्ट की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि 25 लाख से कम बीमे के मामले में कंपनियां आदेश का पूर्ण रूप से पालन करें जबकि 25 लाख से अधिक बीमे के मामलों में बीमाधारक से अंडरटेकिंग लेने और बीमा कंपनी के संबंधित अधिकारी द्वारा अंडरटेकिंग फाइल करने के बाद 50 फीसदी बीमित राशि जारी की जाए।

इसके साथ ही कोर्ट की ओर से दिए गए निर्देश में कहा गया कि सामान्य बीमा कंपनियों की सार्वजनिक क्षेत्र की एसोसिएशन के फैसलों का भी पालन किया जाए।

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प्राथमिक सर्वे रिपोर्ट के बाद भुगतान

JK HC directs insurance companies to pay 50 percent of insured amount

हाईकोर्ट ने कहा है कि बीमे की बकाया राशि का भुगतान प्राथमिक सर्वे की रिपोर्ट मिलने के बाद किया जाएगा।

कोर्ट ने स्पष्ट किया यह निर्देश उन दुकानदारों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी दुकानों में खाद्य पदार्थ, खाना, कपड़े, जूते, रेडीमेड कपड़े, ऊनी सामान, कास्मेटिक, दवाइयां अथवा प्रोविजन स्टोर की अन्य वस्तुओं का स्टाक रखा हो।
एजेंसी

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