जितेंद्र बोले- अनुच्छेद 370 हट चुका, देश के दूसरे हिस्सों की तरह होंगे जम्मू कश्मीर में नियम कायदे
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केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में जमीन और नौकरी के मामले में स्पेशल स्टेटस को लेकर चल रही अटकलों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की अभी ऐसी कोई योजना नहीं है। प्रदेश के लोगों को ऐसी किसी भी अफवाह या भ्रम में नहीं आना चाहिए। नौकरी और जमीन के मामले में वही नियम कायदे जम्मू-कश्मीर में भी लागू होंगे जो देश के दूसरे राज्यों में हैं।
अनुच्छेद 370 और 35-ए जम्मू कश्मीर से पूरी तरह से हट चुका है और कभी वापस नहीं आएगा। मोदी सरकार ने दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाने का फैसला काफी सोच विचार कर किया है। ऐसे में पुराने कानूनों की बात करने वाले लोग जितनी जल्दी यह समझ जाएं उतना बेहतर रहेगा।
कहा कि प्रदेश के किसी भी संगठन या व्यक्ति की तरफ केंद्रीय कानूनों में लचीलापन लाने की कोई भी मांग पूरी नहीं होने वाली है। पंजीकरण के मामले में वकीलों को भी साफ-साफ संदेश दिया जा चुका हैं कि पुरानी व्यवस्था बहाल होने वाली नहीं है।
इसी तरह का हाल जम्मू कश्मीर में भी होगा
डॉ. जितेंद्र सिंह का कहना है कि केंद्रीय कानूनों से प्रदेश के लोगों के हितों को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि लोगों को लाभ एवं सुरक्षा ही मिलेगी। रोजगार एवं संपत्ति के मामले में भी ऐसा ही है। पंजाब हो या फिर अन्य कोई राज्य, वहां पर कितने जम्मू कश्मीर के लोगों ने नौकरी एवं संपत्ति खरीदी है, यह सब जानते है। इसी तरह का हाल जम्मू कश्मीर में भी होगा।
केंद्रीय कानून लागू करवाने के लिए उपराज्यपाल अधिकृत
जम्मू-कश्मीर की नई व्यवस्था में केंद्रीय कानून अनिवार्य रूप से लागू होने हैं। एलजी को अधिकृत किया गया है कि वह केंद्रीय कानूनों को लागू करवाएं। वह चरणबद्ध तरीके से करवाते हैं या एक बार में। यह उन पर निर्भर है।