फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Jammu University to admit the full damages

'दाखिला देने के साथ हर्जाना भरे जम्मू यूनिवर्सिटी'

Mon, 12 Sep 2016 01:05 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू Updated Mon, 12 Sep 2016 01:05 AM IST
विज्ञापन
Jammu University to admit the full damages
jammu univercity - फोटो : Amar Ujala
जम्मू यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स कैटेगरी में दाखिले की अर्जी पर हाईकोर्ट ने जम्मू यूनिवर्सिटी की याचिका को खारिज कर दिया।
विज्ञापन


जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जम्मू यूनिवर्सिटी को न सिर्फ प्रभावित छात्र को दाखिला देने का आदेश दिया, बल्कि दस हजार रुपये का हर्जाना देने के भी निर्देश दिए। चीफ जस्टिस एनपाल वसंथाकुमार और जस्टिस ताशी राबस्तन की खंडपीठ ने पाया कि अमान शफकत मीर को भारत स्काउट्स एंड गाइड्स कैटेगरी के तहत आरक्षित सीट के लिए आरक्षण का अधिकार है।

यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल में किसी और विद्यार्थी को दाखिला देने से याची विद्यार्थी को जम्मू यूनिवर्सिटी से ही संबद्ध लॉ कालेज में दाखिला लेकर पढ़ाई करनी पड़ रही है।
विज्ञापन


यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एवं अन्याें द्वारा दायर याचिका में एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसे खंडपीठ ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पक्षकार विद्यार्थी का दाखिला तत्काल निजी कालेज से यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल में किया जाए। साथ ही निजी कालेज में खर्च हुई 10 हजार रुपये की राशि का भुगतान भी यूनिवर्सिटी की ओर से किया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed