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Jammu News: आतंकी मामले में दो लोगों के खिलाफ चालान पेश

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jammu, NIA court, chalan
जम्मू। जम्मू पुलिस ने सोमवार को तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जम्मू (एनआईए) की अदालत में आतंकी मामले में दो लोगों के खिलाफ चालान पेश किया है। इसमें अब्दुल वारिस निवासी किश्तवाड़ और मसर्रत हुसैन निवासी डोडा शामिल हैं। इस मामले में पुलिस स्टेशन बाहु फोर्ट जम्मू में एफआईआर दर्ज है।
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25 अक्तूबर 2010 को जम्मू पुलिस की पुलिस पार्टी ने चेकिंग के दौरान रेलवे स्टेशन से आ रहे उक्त दोनों संदिग्धों को वैष्णवी धाम से पकड़ा था। पूछताछ के बाद इन लोगों से 50 हजार नकद और प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के मुद्रित लेटर पैड सहित कई राष्ट्र विरोधी व आपत्तिजनक सामग्री बरामद की थी। बाहुफोर्ट पुलिस थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पूछताछ में दोनों ने कबूल किया कि वे लगभग 10 से 11 साल पहले पुंछ से एलओसी पार कर पाकिस्तान गए थे, जहां से उन्होंने आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हथियार, गोला- बारूद का प्रशिक्षण लिया और आतंकी संगठनों के कमांडरों के साथ रहते थे। आतंकी कमांडरों के निर्देश पर वे राज्य में आतंकवाद पैदा करने के बाद नेपाल के रास्ते जम्मू-कश्मीर लौट आए। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि बरामद धन को क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए डोडा और किश्तवाड़ के युवाओं के बीच वितरित किया जाना था। जांच के दौरान आरोपियों के खिलाफ धारा 13,17, 20, यूए (पी) अधिनियम और 120-बी/आरपीसी के तहत अपराध साबित हुए हैं। उन्हें वर्तमान में माननीय न्यायालय के आदेश से जमानत मिल गई है और 12 फरवरी सोमवर को न्यायिक निर्धारण के पक्ष में माननीय तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जम्मू (एनआईए) की अदालत में दोनों आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल मामले की चार्जशीट पेश की गई है। ब्यूरो
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