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Jammu News: एलजी ने तीन कैदियों की उम्रकैद की सजा कम करने को मंजूरी दी
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अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराए गए तीन व्यक्तियों की उम्रकैद की सजा को कम करने को मंजूरी दे दी है।
सूत्रों के अनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 473 और गृह मंत्रालय, भारत सरकार के एसओ 2506 (ई) दिनांक 28 जून, 2024 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उपराज्यपाल ने किया है।
इसके तहत जिन दोषियों की सजा कम की गई है उनमें शास्त्रीनगर निवासी संदल सिंह के पुत्र अनिल सिंह,चक जाफरे काना चक निवासी देव राज, पुत्र सखू राम उर्फ सुख रामऔर गिरधारी लाल, पुत्र जिया लाल, मंगनार, पुंछ का निवासी शामिल हैं।
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ये व्यक्ति 14 से 16 साल तक की उम्रकैद की सजा काट रहे थे।
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जम्मू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराए गए तीन व्यक्तियों की उम्रकैद की सजा को कम करने को मंजूरी दे दी है।
सूत्रों के अनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 473 और गृह मंत्रालय, भारत सरकार के एसओ 2506 (ई) दिनांक 28 जून, 2024 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उपराज्यपाल ने किया है।
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इसके तहत जिन दोषियों की सजा कम की गई है उनमें शास्त्रीनगर निवासी संदल सिंह के पुत्र अनिल सिंह,चक जाफरे काना चक निवासी देव राज, पुत्र सखू राम उर्फ सुख रामऔर गिरधारी लाल, पुत्र जिया लाल, मंगनार, पुंछ का निवासी शामिल हैं।
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ये व्यक्ति 14 से 16 साल तक की उम्रकैद की सजा काट रहे थे।