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Jammu News: बिना पंजीकरण भवन मार्ग पर सेवाएं देने वाले 12 लोग गिरफ्तार
Sat, 17 May 2025 02:30 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Sat, 17 May 2025 02:30 AM IST
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- पिछले चार माह में पुलिस ने 10 एफआईआर दर्ज कीं
संवाद न्यूज एजेंसी
कटड़ा। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने चेकिंग व गश्त के दौरान बीते चार माह में कुल 10 एफआईआर दर्ज की हैं। इसमें 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 40 सेवा कार्ड निरस्त किए गए। 15 कार्ड जुर्माने हेतु श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को प्रेषित किए गए हैं।
पुलिस के मुताबिक एक नए मामले में वीरवार को भी एक व्यक्ति को काबू किया गया। भवन मार्ग पर चेकिंग के दौरान समीर प्वाइंट से बाणगंगा की ओर घोड़े के साथ आ रहे एक व्यक्ति को जांच के लिए रोका गया। पूछताछ में उसने अपना नाम मोहम्मद रफीक निवासी डंगा कोट रियासी बताया। जब उससे अधिकृत पंजीकृत घोड़ा ऑपरेटर का सेवा कार्ड मांगा गया तो वह प्रस्तुत नहीं कर पाया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि वह बिना अनुमति के श्रद्धालुओं की सेवा में कार्यरत था जो एसडीएम के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है।
इस संबंध में पुलिस स्टेशन कटड़ा में भारतीय दंड संहिता की धारा 223 क के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पंजीकरण के बिना भवन मार्ग पर किसी भी प्रकार की सेवा की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ।
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कटड़ा। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने चेकिंग व गश्त के दौरान बीते चार माह में कुल 10 एफआईआर दर्ज की हैं। इसमें 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 40 सेवा कार्ड निरस्त किए गए। 15 कार्ड जुर्माने हेतु श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को प्रेषित किए गए हैं।
पुलिस के मुताबिक एक नए मामले में वीरवार को भी एक व्यक्ति को काबू किया गया। भवन मार्ग पर चेकिंग के दौरान समीर प्वाइंट से बाणगंगा की ओर घोड़े के साथ आ रहे एक व्यक्ति को जांच के लिए रोका गया। पूछताछ में उसने अपना नाम मोहम्मद रफीक निवासी डंगा कोट रियासी बताया। जब उससे अधिकृत पंजीकृत घोड़ा ऑपरेटर का सेवा कार्ड मांगा गया तो वह प्रस्तुत नहीं कर पाया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि वह बिना अनुमति के श्रद्धालुओं की सेवा में कार्यरत था जो एसडीएम के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है।
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इस संबंध में पुलिस स्टेशन कटड़ा में भारतीय दंड संहिता की धारा 223 क के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पंजीकरण के बिना भवन मार्ग पर किसी भी प्रकार की सेवा की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ।
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