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जम्मू-कश्मीर: बिना पंजीकरण सड़कों पर दौड़े तो होगी सख्त कार्रवाई, यहां होना होगा पंजीकृत

Sat, 24 Apr 2021 01:47 PM IST
करिश्मा चिब न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: करिश्मा चिब Updated Sat, 24 Apr 2021 01:47 PM IST
सार

बाहरी राज्य के नंबर वाले वाहन का पहला खरीदार होना जरूरी है। इसके लिए एक साल के भीतर दूसरे राज्य में दोबारा पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

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Jammu-Kashmir: Without registration, strict action will be taken to run on the roads
सांकेतिक तस्वीर (जेकेएसआरटीसी की बसें) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दूसरे राज्यों से खरीदे गए वाहनों के जम्मू-कश्मीर में दोबारा पंजीकरण के लिए फिलहाल कोई राहत नहीं मिलेगी। यहां दो शर्तों पर दोबारा पंजीकरण का प्रावधान बनाया गया है। ट्रांसपोर्ट विभाग ने साफ कर दिया है कि पंजीकरण न कराने पर बाहरी राज्यों के नंबर वाले वाहन जब्त किए जाएंगे और जुर्माना होगा। 

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विभाग ने पहली शर्त में कहा है कि बाहरी राज्य के नंबर वाले वाहन का पहला खरीदार होना जरूरी है। इसके लिए एक साल के भीतर दूसरे राज्य में दोबारा पंजीकरण कराना अनिवार्य है। दूसरी शर्त बताते हुए कहा कि यदि किसी वाहन स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उसके लीगल हकदार के नाम पर पंजीकरण होगा।
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इसके अलावा पंजीकरण नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट आयुुक्त प्रदीप कुमार का कहना है कि इन दो शर्तों के अलावा किसी अन्य तरह से वाहनों का दोबारा पंजीकरण नहीं किया जाएगा। क्योंकि बीएस-3 वाहनों को प्रदूषण के लिए खतरा माना गया है। बाहरी राज्यों से खरीदे गए अधिकतर वाहन 9 से 10 साल पुराने हैं, जो प्रदूषण फैला रहे हैं।

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