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जम्मू कश्मीर: गैंग रेप केस में दो दोषियों को 15 साल कैद, 50 हजार रुपये का लगाया गया जुर्माना
Sun, 23 Oct 2022 01:29 AM IST
विमल शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू/जेएनएफ
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू/जेएनएफ
Published by: विमल शर्मा
Updated Sun, 23 Oct 2022 01:29 AM IST
सार
पुलिस के अनुसार पीड़िता ने पुलिस को शिकायत दी थी कि कुलदीप और रिंकू देर रात उसके घर पहुंचे। इसके बाद अगवा कर जंगल में ले गए। जहां उसके साथ गैंग रेप किया गया।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
प्रधान सत्र न्यायाधीश रियासी आरएन वट्टल की अदालत ने गैंग रेप मामले में दोषी रिंकू कुमार और कुलदीप कुमार को 15 साल सश्रम सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को पांच लाख रुपये मुआवजे की भी सिफारिश की है।
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पुलिस के अनुसार पीड़िता ने आईजीपी को शिकायत दी थी कि कुलदीप और रिंकू निवासी अरली हनसली कटड़ा उसके घर में रात 11 बजे आए और अगवा कर भूमिका मंदिर के पास जंगल में ले गए। इसके बाद उसके साथ गैंग रेप किया गया।
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आरोपियों को धारा 366 और 376 डी के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। आरपीसी की धारा 109 और 34 के तहत दो साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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आरपीसी की धारा 366 के तहत कमीशन अपराध के लिए 10,000 जुर्माना और पंद्रह साल का कठोर कारावास और आरपीसी की धारा 376 डी के तहत 50,000 रुपये जुर्माना और दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। जेएनएफ