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Jammu News: राज्य भूमि के मालिकाना अधिकारों के लिए पर्रा करेंगे बिल पेश
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श्रीनगर। विधानसभा के आगामी बजट सत्र में पीडीपी विधायक वाहिद पर्रा राज्य भूमि पर बने घरों के मालिकों को मालिकाना अधिकार दिलाने के लिए निजी सदस्य बिल पेश करेंगे। इस विधेयक के अनुसार, प्रदेश के निवासियों को उनकी आवासीय संपत्तियों के लिए मालिकाना अधिकार प्रदान किए जाएंगे, यदि 20 वर्षों से अधिक समय से इन संपत्तियों पर उनका कब्जा है। उनके पास वैध स्थायी निवासी प्रमाणपत्र (पीआरसी) हो। इस बिल में राज्य भूमि पर बनी इन आवासीय संपत्तियों के मालिकों को एक बार के विशेष उपाय के रूप में मालिकाना अधिकार देने की बात की गई है।
साथ ही, यह प्रस्तावित किया गया है कि इस प्रक्रिया के तहत नियमितीकरण शुल्क को एक न्यूनतम दर पर निर्धारित किया जाए और इसमें कमजोर वर्गों, गरीबों, विधवाओं और पूर्व सैनिकों के परिवारों को छूट दी जाए। पर्रा ने इस विधेयक में यह भी सुझाव दिया है कि एक मार्च 2025 के बाद सार्वजनिक भूमि पर किसी भी अनधिकृत निर्माण या अतिक्रमण के लिए कोई राहत नहीं दी जाएगी। संवाद
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साथ ही, यह प्रस्तावित किया गया है कि इस प्रक्रिया के तहत नियमितीकरण शुल्क को एक न्यूनतम दर पर निर्धारित किया जाए और इसमें कमजोर वर्गों, गरीबों, विधवाओं और पूर्व सैनिकों के परिवारों को छूट दी जाए। पर्रा ने इस विधेयक में यह भी सुझाव दिया है कि एक मार्च 2025 के बाद सार्वजनिक भूमि पर किसी भी अनधिकृत निर्माण या अतिक्रमण के लिए कोई राहत नहीं दी जाएगी। संवाद
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